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Chandigarh- फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2018 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान

 

Haryana Cabinet, Meeting



चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 𝟐𝟎𝟏𝟖 (𝟐𝟎𝟏𝟗 का हरियाणा अधिनियम संख्या 𝟗) में संशोधन के संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार अब संशोधित अधिनियम को फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 𝟐𝟎𝟐𝟐 कहा जा सकता है।
        
उक्त अधिनियम में संशोधन के अनुसार, धारा 𝟗 के खंड (𝟏) के लिए, निम्नलिखित खंड अर्थात् राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सचिव या इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी। इससे पहले, प्रधान सचिव या इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी को सीईओ के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान था।
       
इसी तरह, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 𝟐𝟎𝟏𝟕 ( 𝟐𝟎𝟏𝟕 के हरियाणा अधिनियम संख्या 𝟑𝟒) में भी संशोधन किया गया है और संशोधन के बाद, इस संशोधित अधिनियम को गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 𝟐𝟎𝟐𝟐 कहा जा सकता है। इस अधिनियम में भी सीईओ की नियुक्ति को लेकर उपरोक्त संशोधन किया गया है।

अब, संशोधन के अनुसार सरकार सचिव रैंक के किसी भी अधिकारी को जीएमडीए का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर सकती है।


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