Haryana Cabinet, Meeting
चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहाँ मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 𝟏𝟗𝟕𝟓 की धारा 𝟑घ में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत विधानसभा सदस्यों द्वारा अधिसूचित सचिवालय भत्ता और चालक भत्ता सीधे किसी व्यक्ति के खाते से डेबिट किया जाएगा।
मूल अधिनियम की धारा 𝟑घ के संशोधन के बाद नई धारा 𝟑ड़ शामिल की जाएगी, जिसके तहत एक सदस्य 𝟐𝟎,𝟎𝟎𝟎 रुपये प्रति माह की दर से ड्राइवर भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। हरियाणा विधानसभा सचिवालय उस व्यक्ति को भुगतान कर सकेगा जिसे विधानसभा सदस्य ने ड्राइवर के रूप में काम करने के लिए अधिसूचित किया है। बशर्ते कि सदस्य द्वारा इस प्रकार अधिसूचित व्यक्ति सदस्य की इच्छानुसार उसको सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे।