हिसार जोन के तहत आने वाले जिला हिसार, भिवानी, सिरसा, जींद, चरखी दादरी और फतेहाबाद के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 𝟐𝟕 जनवरी को !
Dakshin Haryana Power Distribution Corporation
निगम के प्रवक्ता ने आज यह जानकारी बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा हिसार जोन के तहत आने वाले जिला हिसार, भिवानी, सिरसा, जींद, चरखी दादरी और फतेहाबाद के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 𝟐𝟕 जनवरी को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, विद्युत नगर, हिसार के कार्यालय में की जाएगी।
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प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में कमेटी उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई करेगी। एक लाख से तीन लाख तक की राशि के मामलों की सुनवाई हिसार जोन स्तर पर क्षेत्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष के रूप में श्री रजनीश गर्ग करेंगे। इसमें मुख्यत: गलत बिलिंग (𝟏 लाख से 𝟑 लाख तक की राशि), वोल्टेज सम्बन्धित, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, खराब मीटर को बदलने में देरी इत्यादि शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इस दौरान कमेटी द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 𝟏𝟐𝟔,𝟏𝟐𝟕 तथा धारा 𝟏𝟑𝟓 से 𝟏𝟒𝟎,𝟏𝟒𝟐,𝟏𝟒𝟑,𝟏𝟒𝟔,𝟏𝟓𝟐 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनाधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 𝟏𝟔𝟏 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।
कोई भी बिजली उपभोक्ता अपनी शिकायत के लिए मुख्य अभियंता के कार्यालय में 𝟎𝟏𝟔𝟔𝟐-𝟐𝟐𝟑𝟑𝟎𝟐 पर संपर्क कर सकता है या ईमेल 𝐳𝐨𝐧𝐚𝐥𝐜𝐠𝐫𝐟𝐡𝐢𝐬𝐚𝐫@𝐝𝐡𝐛𝐯𝐧.𝐨𝐫𝐠.𝐢𝐧 के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
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