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𝐂𝐡𝐚𝐧𝐝𝐢𝐠𝐚𝐫𝐡 𝐍𝐞𝐰𝐬: शिक्षा विभाग का नया फरमान- पहली कक्षा में दाखिले की उम्र में बड़ा बदलाव

2024-25 सत्र से एडमिशन की न्यूनतम आयु 31 मार्च 2024 को 6 वर्ष होना अनिवार्य है। जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 6 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे ही पहली कक्षा में दाखिला ले पाएंगे !


चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत स्कूलों में प्रवेश की आयु एक समान करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में पहली कक्षा में प्रवेश की आयु न्यूनतम 6 वर्ष करने की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। यह बदलाव सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के विद्यालयों में लागू होगा।

School Education, Haryana


स्कूल शिक्षा निदेशायल ने शुक्रवार को इस जानकारी के पत्र जारी कर सभी राजकीय व निजी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत पूरे देश में स्कूल प्रवेश की आयु एक समान करने का निर्णय लिया गया है।

इसलिए हरियाणा में भी प्रवेश की आयु 6 वर्ष करने की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। पत्र के मुताबिक एक अप्रैल से आरंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए पहली कक्षा में एडमिशन की आयु 31 मार्च 2023 तक 5 वर्ष 6 माह होनी चाहिए।

वहीं, विद्यार्थी एडमिशन के लिए पात्र होंगे, जिनकी आयु एक अप्रैल 2023 को 5 साल 6 माह की पूरी हो चुकी है।

वहीं 1 अप्रैल 2024 को शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में पहली कक्षा में प्रवेश को लेकर आयु सीमा अलग की गई है।

2024-25 सत्र से एडमिशन की न्यूनतम आयु 31 मार्च 2024 को 6 वर्ष होना अनिवार्य है। जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 6 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे ही पहली कक्षा में दाखिला ले पाएंगे।







विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय

सेवा में,

विषय:-

राज्य के सभी,

1. जिला शिक्षा अधिकारी ।

2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ।

3. खण्ड शिक्षा अधिकारी ।

4. खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी ।

5. प्रधानाचार्य/स्कूल प्रभारी ।

यादी क्रमांक :- 1/15-2017 ACD (4)

दिनांक:- 27.01.2023

कक्षा पहली में दाखिले की न्यूनतम आयु के सन्दर्भ में ।

*****

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में उल्लेख है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 तथा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक DO 92/20/SS तथा F.No. 9-2/ 2020 IS-3 दिनांक 19.07.2022 के अनुसार पूरे देश में स्कूल प्रवेश की आयु को एक समान करने का निर्णय लिया गया है। इस सन्दर्भ में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में पहली कक्षा में प्रवेश की आयु को न्यूनतम 6 वर्ष करने की प्रक्रिया दो चरणों में सम्पन्न की जाए। अतः कक्षा पहली में प्रवेश की आयु में निम्नानुसार बदलाव किया गया है। जो सरकारी तथा प्राइवेट दोनों प्रकार के विद्यालयों पर लागू होगा:-

(i) शैक्षणिक सत्र 2023-24 जो 01 अप्रैल, 2023 को आरम्भ होगा, के लिए पहली कक्षा में दाखिले की आयु 31 मार्च, 2023 को 5 वर्ष 6 मास होगी। अतः ऐसे विद्यार्थी जो 01 अप्रैल, 2023 को इस आयु को प्राप्त कर चुके हों दाखिले के पात्र होंगे।

(ii) 01 अप्रैल, 2024 को आरम्भ होने वाले शैक्षणिक सत्र में कक्षा पहली में दाखिले की न्यूनतम आयु 31 मार्च, 2024 को 6 वर्ष होनी अनिवार्य होगी अर्थात विद्यार्थी 01 अप्रैल, 2024 को 6 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो ।

आपसे आग्रह किया जाता है कि अपने अधीनस्थ सभी सरकारी तथा प्राइवेट विद्यालयों में उपरोक्तानुसार अनुपालना सुनिश्चित करें ताकि न्यूनतम आयु सीमा प्राप्त करने पर ही विद्यार्थी का
कक्षा प्रथम में दाखिला सुनिश्चित किया जा सके।

                                                                                      सहायक निदेशक (शैक्षणिक)
                                                                                       कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा
                                                                                               हरियाणा पंचकूला

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