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𝐘𝐚𝐦𝐮𝐧𝐚𝐧𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐍𝐞𝐰𝐬 : 30 प्रतिशत ब्याज में छूट के दो दिन बाकी, 31 जुलाई से पहले जमा कराएं प्रॉपर्टी टैक्स

 31 जुलाई के बाद नहीं मिलेगी कोई छूट, पूरे ब्याज समेत वसूला जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स 


नगर निगम के तीनों कार्यालयों में बने नागरिक सुविधा केंद्रों पर करा सकते है टैक्स जमा 








यमुनानगर। NEWS -  प्रॉपर्टी टैक्स धारक 31 जुलाई तक ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट के साथ अपने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएं। छूट का लाभ उठाने के लिए शहरवासियों के पास दो दिन बाकी है। अंतिम दिनों में प्रॉपर्टी टैक्स धारकों को टैक्स जमा कराने में दिक्कत न हो, इसके लिए तीनों नगर निगम कार्यालयों में प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की व्यवस्था की गई है। जहां टोकन सिस्टम के माध्यम से प्रॉपर्टी धारक टैक्स जमा करवा सकते है। प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 30 प्रतिशत की छूट 31 जुलाई तक है। इसके बाद ब्याज सहित प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। आमजन सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं और 31 जुलाई से पहले अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएं। यह जानकारी मेयर मदन चौहान व नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने दी .




उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स धारकों के लिए हरियाणा सरकार ने 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर ब्याज में 30 प्रतिशत छूट देने की स्कीम शुरू की हुई है। पहले यह छूट 10 प्रतिशत थी। सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 30 प्रतिशत कर दिया गया था। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वर्ग को राहत मिलेगी। जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। टैक्स लेने के लिए नगर निगम की ओर से जगाधरी नगर निगम कार्यालय, शहीद भगत सिंह चौक स्थित निगम कार्यालय व भाई कन्हैया साहिब चौक स्थित निगम कार्यालय के नागरिक सुविधा केंद्रों में व्यवस्था की गई है। जहां टोकन सिस्टम के माध्यम से लोगों का टैक्स लिया जा रहा है। लोग टोकन लेकर आराम से कुर्सी पर बैठे और नंबर आने पर अपने टैक्स जमा कराए। इसके अलावा प्रॉपर्टी धारक ऑनलाइन भी अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकता है। 31 जुलाई के बाद पूरे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा।


बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में लगभग 1.80 लाख प्रॉपर्टी हैं, जिनमें से बहुत से प्रॉपर्टी धारकों ने कई सालों से टैक्स का भुगतान नहीं किया है। बकायेदारों पर काफी मात्रा में प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। जिनमें आवासीय, व्यावसायिक, खाली प्लाट, सरकारी दफ्तर आदि हैं। 30 प्रतिशत ब्याज माफी के सरकार के फैसले से हजारों प्रॉपर्टी मालिकों को लाभ होगा। जो प्रॉपर्टी धारक ब्याज समेत टैक्स जमा करवाने में असमर्थ थे, वह इस योजना का लाभ उठाकर अपने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। टैक्स जमा कराने के लिए तीनों नगर निगम कार्यालयों में नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) बनाए हुए है। जहां प्रॉपर्टी धारक अपना टैक्स जमा करा सकता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स धारक ऑनलाइन भी अपना टैक्स जमा कर सकते हैं।



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