भारी वाहन चालक सावधान, 10 जनवरी 2024 के बाद आईपीसी के तहत कारवाई करने के आदेश
यमुनानगर DIGITAL DESK || हरियाणा पुलिस लेन ड्राइविंग को लेकर करेगी सख्त करवाई। लेन ड्राइविंग की उल्लंघना करने वाले वाहन चालको विशेष रूप से भारी वाहन चालको के खिलाफ कारवाई करने के लिए आदेश जारी किये गए हैं। इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक यातायात एवं हाईवे करनाल की और से आदेश जारी किये गए हैं।
जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी हिमाद्री कौशिक ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक यातायात एवं हाईवे करनाल की तरफ से जारी आदेशों में कहा गया है कि नैशनल हाईवे पर भारी वाहन चालको द्वारा लेन ड्राइविंग की पालना ना करके तेज गति वाली लेन का प्रयोग किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किये जा रहें हैं तथा समय-समय पर वाहन चालको को जागरूक भी किया जा रहा है उसके बावजूद भी वाहन चालक लेन ड्राइविंग नियमो की अनदेखी करने से बाज नहीं आते। एडिशनल एसपी ने बताया कि अब पुलिस ऐसे वाहन चालको के खिलाफ सख्त करवाई करते हुए आईपीसी के तहत अपराधिक मामले दर्ज करेगी। उन्होने बताया कि इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक यातायात एवं हाईवे करनाल ने सभी पुलिस अधीक्षको को निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक यातायात एवं हाईवे करनाल के आदेशानुसार 10 जनवरी 2024 के बाद लेन ड्राइविंग की उल्लंघना करने वाले वाहन चालको के खिलाफ आईपीसी के तहत सख्त करवाई की जाएगी।
READ ALSO - 𝐘𝐚𝐦𝐮𝐧𝐚𝐧𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐍𝐞𝐰𝐬 : रैन बसेरों में मिल रहा खुले में सोने वाले बेसहारा लोगों को चैन - नीलम मेहरा
.png)






