आदेश 22 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक अथवा कावड़ यात्रा की समाप्ति होने तक लागू रहेंगे!!
POSTED BY : MEHAK
यमुनानगर, डिजिटल डेक्स || जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने कावड़ यात्रा के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) 2023 की धारा 163 के तहत आदेश लागू कर दिए है। यह आदेश 22 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक अथवा कावड़ यात्रा की समाप्ति होने तक लागू रहेंगे।
इस अवधि के दौरान उन्होंने गांव दुसानी से पांसरा फाटक, टी प्वाइंट खजूरी मोड़, खान चंद चौंक, विश्वकर्मा चौंक, रादौर बाईपास तथा आगे नाका जोडियां तक काफी भीड़ होने के कारण ट्रक, ट्रेक्टर-ट्रालियों व अन्य वाहन खड़े न करने बारे आदि पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि सभी कावड़ शिविर हरिद्वार सहारनपुर से आते हुए सड़क मार्ग के बाई तरफ 100 फुट की दूरी पर होने चाहिए।
उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) 2023 की धारा 163 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए कि कावड़ यात्रा के दौरान गांव दुसानी से पांसरा फाटक टी प्वाइंट खजुरी मोड़, खान चंद चौंक, विश्वकर्मा चौंक, रादौर बाईपास तथा आगे नाका जोड़ियां तक काफी भीड़ होने के कारण ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रालियों व अन्य वाहन खड़े न करने बारे पाबंदी लगाई गई है।
उन्होंने बताया कि सभी कावड़ शिविर हरिद्वार सहारनपुर से आते हुए सड़क मार्ग के बाई तरफ 100 फुट की दूरी पर होने चाहिए ताकि सड़क मार्ग पर किसी प्रकार के जाम की स्थिति पैदा न हो तथा सड़क पर वाहन इत्यादि खड़ा न होने दें।
उन्होंने बताया कि कावड़ शिविर हाईवोल्टेज लाईन के नीचे न लगाने बारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) 2023 की धारा 163 के तहत आदेश लागू किए है। यह आदेश 22 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक अथवा कावड़ यात्रा की समाप्ति होने तक लागू रहेंगे।
इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) 2023 की धारा 223 के अनुसार दंड के पात्र होगें। यह आदेश पुलिस तथा अन्य सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों जो कि अपनी ड्यूटी पर तैनात हो तथा किसी एम्बुलेंस वाहन आदि पर लागू नहीं होंगे।