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𝐘𝐚𝐦𝐮𝐧𝐚𝐧𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐍𝐞𝐰𝐬 : अब प्रॉपर्टी टैक्स के एक से पांच लाख तक के 2295 बकायेदारों को नोटिस जारी, संपत्ति होगी सील

पहले पांच से दस लाख प्रॉपर्टी टैक्स के 196 व दस लाख से अधिक के 130 बकायेदारों को जारी किए थे अंतिम नोटिस


बकाएदारों पर 94.10 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया






यमुनानगर DIGITAL DESK ||     कुछ दिन पहले नगर निगम द्वारा जहां पांच लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के 326 बकायेदारों को अंतिम नोटिस जारी किए थे। वहीं अब एक लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक प्रॉपर्टी टैक्स के 2295 बकायेदारों को नोटिस जारी किए है। यदि जल्द ही इन बकाएदारों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया तो नगर निगम इनकी प्रॉपर्टी सील करने की कार्यवाही करेगा।


इनमें दस लाख से अधिक रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स वाले 130, पांच लाख से दस लाख रुपये वाले 196 बकायादार, दो से पांच लाख तक के 927 व एक से दो लाख रुपये तक के 1368 बकाएदार है। इन बकाएदारों पर लगभग 94.10 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।


इनमें एक लाख से पांच लाख रुपये तक के बकाएदारों पर लगभग 45.85 करोड़ रुपये, पांच लाख रुपये से दस लाख रुपये तक के बकाएदारों पर 13.42 करोड़ रुपये और दस लाख रुपये से अधिक के बकायेदारों पर लगभग 34.83 करोड़ रुपये बकाया प्रॉपर्टी टैक्स है। नोटिस के बाद भी यदि इन बकायेदारों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया तो इनकी संपत्तियों को जल्द ही सील किया जाएगा। इन बकायादारों में कई नामी शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, औद्योगिक इकाइयों, संस्थान भी शामिल है।


नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि एक लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों को हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा-113 की उपधारा (1) व (2) और धारा-130 के नोटिस जारी किए गए है। पांच लाख से दस लाख व दस लाख से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स धारकों को फाइनल नोटिस जारी किए जा चुके है। अब एक लाख से पांच लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के 2295 बकायेदारों के नोटिस जारी किए गए हैं।



प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों में शहर के बड़े मॉल व सिनेप्लेक्स, इंडस्ट्री, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, ऑटोमोबाइल, राइस मिल, मैरिज पैलेस समेत बड़े रसूखदारों की संपत्तियां शामिल हैं। निगम कर्मी प्रॉपर्टी मालिकों के उनकी प्रॉपर्टी पर जाकर नोटिस दे रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी पर नहीं मिलता तो उसकी दीवार या गेट पर नोटिस चस्पाया जा रहा हैं।


पहले चरण में पांच लाख व दस लाख से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों की संपत्ति सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद एक लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों पर कार्रवाई होगी। संपत्ति धारक से अपील है कि वे समय पर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराए। बकायादार नोटिस को गंभीरता से लेकर समय पर अपना बकाया टैक्स भुगतान करें। यदि जल्द प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया गया तो संपत्ति सील करने की कार्रवाई की जाएगी।



कैटेगरी वाइज बकायेदारों की सूची -    

कैटेगरी - एक से दो लाख - दो से पांच लाख

व्यावसायिक - 379 - 232
इंडस्ट्रीज - 158 - 93
इंस्टीट्यूशन - 41 - 47
मिक्स यूज - 213 - 165
रेजिडेंशल - 429 - 229
स्पेशल कैटागिरी - 87 - 91
खाली प्लाट - 61 - 50




कैटेगरी - पांच से दस लाख - दस लाख से अधिक

व्यावसायिक - 54 - 31
इंडस्ट्रीज - 19 - 15
इंस्टीट्यूशन - 22 - 28
मिक्स यूज - 25 - 17
रेजिडेंशल - 39 - 17
स्पेशल कैटेगरी - 28 - 19
खाली प्लाट - 9 - 3

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