यमुनानगर, 24 नवम्बर( CITY LIFE HARYANA )-उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल कुमार ने जिला यमुनानगर में पडऩे वाले 07-सढौरा(अ0जा0), 08-जगाधरी, 09-यमुनानगर, तथा 10-रादौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस समय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिक से अधिक पात्र लोगों के नाम मतदाता सूचियों में सम्मिलित करवाने के उद्धेश्य से मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण 2021 से सम्बन्धित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 दिसम्बर 2020 तक आम जनता से दावे तथा आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि निर्धारित की गई है।
उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों को पूर्ण रूप से शुद्ध करने के उद्धेश्य से बी0एल0ओ0 की नियुक्ति की हुई है। ये बी0एल0ओ0 विशेष अभियान की तिथियों 28 नवम्बर व 29 नवम्बर 2020 (शनिवार व रविवार) तथा 12 दिसम्बर व 13 दिसम्बर 2020 (शनिवार व रविवार) को अपने-2 मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहेंगे तथा इन द्वारा वोटर सूची की पड़ताल की जायेगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम अथवा फोटोग्राफ मतदाता सूची में गलत है तो उसे शुद्ध करवाया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो उससे नई वोट हेतु फार्म न0 6 भरवाया जायेगा।
उपायुक्त ने बताया कि 1 जनवरी 2021 को जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है, निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी है और मतदाता बनने का पात्र है, वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने हेतु अपना दावा फार्म न0 6 पर अपनी फोटो लगाकर अपने दस्तावेजों सहित 15 दिसम्बर 2020 तक सम्बन्धित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में तथा विशेष अभियान की तिथियों 28 नवम्बर व 29 नवम्बर 2020 (शनिवार व रविवार) तथा 12 दिसम्बर व 13 दिसम्बर 2020 (शनिवार व रविवार) को अपने मतदान केन्द्रों (पोलिंग बूथ) पर नियुक्त नामोदिष्ट अधिकारी (बी0एल0ओ0) को दे सकता है।
उपायुक्त ने बताया कि इसी प्रकार मतदाता सूचियों से नाम कटवाने के लिये आपत्तियाँ फार्म न0 7 में, शुद्वियों के लिए आवेदन फार्म न0 8 पर दिये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि फार्म 8 सम्बन्धित मतदाता द्वारा उस अवस्था में भरा जाना है जबकि वह उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अपना आवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल लेता है। उन्होंने बताया कि दावे/आपत्तियों के फार्म बी0एल0ओज0 से नि:शुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। मतदाता सूची में दावे/आपत्तियाँ देने की रसीद सम्बन्धित अधिकारी से अवश्य प्राप्त की जाये। दावे बन्डलों में स्वीकार नहीं किये जायेगें परन्तु आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत आवासीय कल्याण संस्थायें तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अपनी संस्था/पार्टी के छपे हुये लैटर हैड पर आयोग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के फारमैट अनुसार मतदाता सूचियों मे पात्र व्यक्तियों के नाम शामिल करवाने हेतु पात्र व्यक्तियों के आवेदन पत्र जो उन द्वारा प्रमाणीकृत हो, सूचियां बनाकर सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों को प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि गलत सूचना देना/घोषणा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जायेगा जिसके लिये सजा का प्रावधान है। दावेदार अपना दावा और अपने परिवार के दावे अथोरिटी लैटर के साथ दे सकता है और दावेदार का सुनवाई की तिथि को निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि कोई दावेदार सुनवाई की तिथि को उपस्थित नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि वह उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी नहीं है और ऐसे दावे सम्बन्धित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी द्वारा रद्द कर दिये जायेंगे।
#REPORTER : RAHUL SAHAJWANI