हरियाणा में नगर निगम चुनाव का एलान हुआ
डॉ. दिलीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम के महापौर एवं सदस्यों और नगर परिषद कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की खर्च सीमा संशोधित की गई है। अब महापौर के उम्मीदवार के लिए 20 लाख से बढ़ाकर 22 लाख, सदस्यों के लिए 5 लाख से बढ़ाकर साढे 5 लाख तथा नगर परिषद के सदस्यों के लिए 3 लाख से बढ़ाकर साढे 3 लाख व कमेटी के सदस्य के लिए 2 लाख से बढ़ाकर सवा 2.25 लाख चुनावी खर्च की सीमा तय की गई है। नगर परिषद एवं नगर पालिका के अध्यक्षों का चुनाव पहली बार सीधा मतदाताओं द्वारा किया जाएगा। इसलिए उनकी चुनाव खर्च की सीमा 15 लाख व 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है।
-27 दिसंबर को होगा मतदान, 30 को मतगणना
-रेवाड़ी नगर परिषद के अलावा नगरपालिका
सांपला, धारूहेड़ा, उकलाना में भी होंगे चुनाव
-पांच नगरपालिका के वार्डों में उपचुनाव
भी होंगे
-ये रहेगा आरक्षण
रोस्टर
-अंबाला नगर निगम मेयर पद महिला के लिए
आरक्षित
-पंचकूला व सोनीपत नगर निगम मेयर पद के
लिए अनारक्षित
-रेवाड़ी नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए
पिछड़ा वर्ग को आरक्षित
-नगरपालिका सांपला अध्यक्ष पद एससी महिला, धारुहेड़ा व उकलाना अनारक्षित
-आचार संहिता केवल निगम, परिषद व पालिका क्षेत्र में ही लगेगी, पूरे जिले या खंड में नहीं
-मतदान का समय सुबह
8 बजे से शाम साढ़े चार बजे तक रहेगा। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी।