11 से 16 दिसंबर को लिए जाएंगे नामांकन, 13 दिसंबर को रहेगा अवकाश
उपायुक्त पूनिया
मंगलवार को लघु सचिवालय में निकाय चुनावों के दृष्टिगत पत्रकारवार्ता को संबोधित
कर रहे थे। उन्होंने विस्तार से चुनाव को लेकर विभिन्न प्रकार की आवश्यक जानकारी
दी। उन्होंने कहा कि निगम चुनाव लडऩे वाले राजनीतिक दल/ चुनाव लडऩे वाले
प्रत्याशियों द्वारा घर-घर जाकर प्रचार के लिए पांच व्यक्तियों को ही अनुमति दी
जाएगी। रोड-शो में भी एक बार में केवल पांच गाडिय़ों का काफिल निकल सकता है। पहले
काफिले व दूसरे काफिले के मध्य तीसर मिनट का अंतर होना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक
दलों/प्रत्याशियों का आह्वान किया कि वे प्रचार-प्रसार के लिए इलैक्ट्रोनिक मीडिया
व सोशल मीडिया को अपनायें।
उपायुक्त ने बताया
कि 25 दिसंबर की सांयकाल 05:30 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। इसके बाद 27 दिसंबर को मतदान व 30 दिसंबर को मतगणना होगी। उन्होंने कहा कि
मेयर पद के उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा 22 लाख रुपये तथा वार्ड पार्षदों के लिए 5 लाख 50 हजार रुपये की राशि निर्धारित की गई है। चुनाव के दौरान
कोविड-19 को लेकर जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना
करनी होगी। मतदान केंद्रों पर भी सभी मतदान अधिकारियों को फेस मास्क/शील्ड, दास्ताने व उचित मात्रा में सैनेटाईजर
उपलब्ध करवाये जायेेेंगे। मतदान का अंतिम एक घंटा ऐसे मतदाताओं को मतदान करने के
लिए आरक्षित रहेगा जिनको बुखार या कोविड-19 का संदिग्ध होगा।
उपायुक्त ने कहा
कि मतदान केंद्रों में प्रयोग किये गये दास्ताने व अन्य अवशेष निपटान के लिए
ढ़क्कनदार कूड़ेदान की व्यवस्था की जाएगी। कूड़ेदान के कूड़े का निपटान स्वास्थ्य
मंत्रालय की हिदायतानुसार ही किया जाएगा। मतदाताओं के लाइन में खड़े होने के लिए
छह फीट की दूूरी पर गोल घेरे के निशान बनवाये जायेंगे, ताकि मतदाताओं के बीच उचित दूरी का ध्यान
रखा जा सके। मतदान केंद्रों पर आशा वर्करों द्वारा मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग की
जायेगी। जिन मतदाताओं का तापमान अधिक होगा उनको टोकन देकर मतदान के अंतिम एक घंटे
में मतदान के लिए बुलाया जाएगा।
इसके अलावा
उपायुक्त ने जानकारी दी कि मेयर पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को दस हजार
तथा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को पांच हजार रुपये की सुरक्षा राशि जमा करवानी
होगी। इसी प्रकार वार्ड पार्षद के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को तीन हजार
रुपये व आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी को 1500 रुपये की सुरक्षा राशि जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि
सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 10वीं व महिला
प्रत्याशी के लिए 8वीं तथा आरक्षित वर्ग के पुरुष के लिए 8वीं और आरक्षित वर्ग की महिला प्रत्याशी के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि
वार्ड नंबर-2 व 17 को एससी वर्ग तथा वार्ड-16 को एससी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इसके
साथ ही वार्ड-1 को आरक्षित वर्ग बी.सी. के लिए तथा
वार्ड-6 को आरक्षित वर्ग बी.सी. की महिलाओं के
लिए आरक्षित किया गया है। साथ ही वार्ड नंबर-4, 10, 11 व 13 तथा 20 को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।
इस मौके पर पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने कहा कि नगर निगम चुनावों को लेकर हर प्रकार की तैयारियां की गई हैं। सोनीपत पुलिस ही निकाय चुनावों के लिए पर्याप्त है। उन्होंने लाईसेंसी हथियारधारकों को 18 दिसंबर तक अपने हथियार संबंधित पुलिस थानों व गन-हाऊस में जमा करवाने के लिए कहा। ऐसा न करने वालों के खिलाफ 188 के तहत मामला दर्ज कर लाईसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। शहर में दस पुलिस नाका लगा दिए गए हैं। इंटर स्टेट नाका पहले से जारी हैं।
पुलिस ने बूथ ड्यूटी व पैट्रोलिंग ड्यूटी भी लगा दी है। नगदी व शराब आदि के मामलों को पकडऩे के लिए भी पुलिस ने टीमों का गठन कर दिया है। साथ ही पैरोल, बेल जंपर व मोस्ट वांटिड अपराधियों के खिलाफ प्रीवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस द्वारा 15 दिन का विशेष अभियान भी चलाया गया है। इस अवसर पर इलैक्शन तहसीलदार सरला कौशिक व डीआईपीआरओ सुरेश सरोहा भी मौजूद थे।