टेलिकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश
इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बीएसएनएल (हरियाणा अधिकार क्षेत्र) सहित हरियाणा की सभी टेलिकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित ट्रैक्टर परेड के कारण उत्पन्न हुई कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, जहां नई दिल्ली में कुछ स्थानों पर घेराव की घटनाएं हुई हैं, संभवत: हरियाणा में भी ऐसी ही स्थिति हो सकती है। इसलिए राज्य सरकार ने एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को 24 घण्टे के लिए बंद करने का निर्णय लिया है।
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