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Sonipat - जिलाधीश ने डे्रन नंबर-6 व ड्रेन-8 में घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट डालने पर धारा-144 के तहत लगाई रोक

- किसी भी प्रकार का कूड़ा-कर्कट डालने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई: जिलाधीश पूनिया

- एनजीटी के निर्देशानुसार व आम जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत आदेशों की करें पूर्ण अनुपालना



City Life Haryanaसोनीपत :  जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने धारा-144 के अंतर्गत डे्रन नंबर-6 और डे्रन नंबर-8 में घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट डालने पर पूर्ण रोक लगाई है। उन्होंने अपने आदेशों में कहा कि यदि कोई भी इन आदेशों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधीश पूनिया ने अपने आदेशों में कहा कि यमुना नदी के पानी को दूषित होने की सभी प्रकार की संभावनाओं पर पूर्ण विराम लगाना है। इसके लिए आवश्यक है डे्रन-6 8 में गंदगी डालने से रोकें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) भी इस दिशा में बेहद गंभीर है। इसलिए एनजीटी के निर्देशानुसार तथा आम जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत पारित आदेशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि सोनीपत की भौगोलिक सीमाओं में अवैध निर्वहन तथा नालियों में घरेलू/औद्योगिक अपशिष्ट प्रतिबंधित किया जाना जरूरी है।

जिलाधीश ने कहा कि ड्रेन-6 व ड्रेन-8 में नालियां भी शामिल होती हैं। इसलिए आगामी आदेशों तक नालियों में किसी भी तरह के घरेलू व औद्योगिक परिशिष्ट डालने पर रोक लगाई गई है। उल्लंघना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों के संचालकों तथा आम जनमानस को आदेश दिए कि वे आदेशों के संदर्भ में किसी भी प्रकार की अवहेलना न करें।

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