ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन के नियमों की पालना के लिए उपायुक्त मुकुल कुमार ने जारी किए ठीकरी पहरा लगाने के आदेश
REPORT BY : RAHUL SAHAJWANI
CITY LIFE HARYANA | यमुनानगर : जिलाधीश मुकुल कुमार ने ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन के नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं। पंजाब विलेज एवं समॉल टाउनस पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 के तहत जारी इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी ग्राम पंचायतों की होगी। यह आदेश प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी अपने विभाग के अमले के माध्यम से निरंतर नजर रखेंगे।
जिलाधीश ने बताया कि शहरों व कस्बों में पुलिस द्वारा निरंतर पैट्रोलिंग करके लॉकडाउन के नियमों की पालना सुनिश्चित करवाई जा रही है और प्रशासन के अधिकारी भी पुलिस के साथ आदेशों की पालना पर नजर रख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लाकॅडाउन के नियमों की पालना सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी ग्राम पंचायतों को सौंपी गई है और विकास एवं पंचायत विभाग भी निरंतर ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन के आदेशों की पालना दृढ़ता से लागू करवाने के लिए पंचायतों से निंरतर तालमेल रखे हुए है। जारी किए गए आदेशों में दिन और रात के समय गांव वासियों के समूह बनाकर लॉकडाउन के नियमों के पालन के लिए गांव वासियों को जागरूक करने और प्रेरित करने कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि यह आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।