Loan : जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक तथा आयु 18 से 55 वर्ष है, इस स्कीम के लिए पात्र होंगी। उन्होंने बताया कि बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी.
चडीगढ़ NEWS। हरियाणा महिला विकास निगम ने विधवा महिलाओं
को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतु 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरु की
है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी
देते हुए बताया कि जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक तथा आयु 18
से 55 वर्ष है,
इस स्कीम के लिए पात्र होंगी। उन्होंने बताया
कि बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा
सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी। जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी, वह दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि बूटिक, सिलाई-कढ़ाई, ऑटो,
ई-रिक्शा, मसाला/अचार,
इकाईयां/खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेंट गारमेंटस,
कम्प्यूटर जांच वर्क्स इत्यादि या जिन
कार्यों को महिलाएं करने में सक्षम हो, उन सभी कार्यों के लिये ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जायेगी ताकि
महिलाओं को अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्यकुशलता की कमी महसूस
न हो।