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Chandigarh- एमएमपीएसवाई के तहत 8,77,538 परिवारों को 270.84 करोड़ रुपये जारी

While ensuring successful implementation of Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojana (MMPSY), Haryana Government has finalized Standard Operating Procedure (SOPs) along with fixing the responsibility of either ADC/CTM/Nodal Officer as designated by Deputy Commissioner, to get the needful done in a stipulated period and strictly as per the SOPs to be implemented at the district level. A decision in this regard was taken in the meeting of the Council of Ministers held under the Chairmanship of Chief Minister,  Manohar Lal here today.


चंडीगढ़
NEWS
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अंतिम रूप दे दिया है। साथ ही, जिला स्तर पर एसओपी के अनुसार  योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निर्धारित अवधि में आवश्यक कार्यवाही के लिए उपायुक्त द्वारा नामित एडीसी/सीटीएम/नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय कर दी है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

As per the official data, under the MMPSY scheme sanctions amounting to Rs. 270.84 crore to the 8,77,538 families have been issued.

After resuming the enrolment process with effect from May 15, 2021, the citizen can also apply directly by following the link https://cm-psy.haryana.gov.in  in MPPSY

अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, एमएमपीएसवाई योजना के तहत 8,77,538 परिवारों को 270.84 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

15 मई, 2021 से नामांकन प्रक्रिया के फिर से शुरू करने के बाद नागरिक एमपीपीएसवाई में https://cm-psy.haryana.gov.in लिंक पर सीधे भी आवेदन कर सकते हैं।

नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी) द्वारा आय और अन्य विवरणों के सत्यापन के बाद स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एसजेएचआईएफएम) द्वारा भुगतान प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सभी भुगतानों का वितरण योजना के पुन: खुलने की तिथि,15 मई, 2021 से पोर्टल पर प्राप्त नए आंकड़ों से किया जाएगा।

परिवार के सभी पात्र सदस्यों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत नामांकन अनिवार्य कर दिया गया है।

सभी पात्र परिवार के सदस्यों को प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई), प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएमवाई) और प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन (पीएमएलवीएमवाई) नामक तीन मानधन योजनाओं में से एक को चुनना होगा।

एमएमपीएसवाई के तहत सभी अनिवार्य योजनाओं के लिए लाभार्थी द्वारा जमा की गई प्रीमियम राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

यदि प्रीमियम राशि 6000 रुपये की सीमा से अधिक है तो इसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

Beneficiaries who haven't taken the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Banks will encourage and persuade the beneficiaries to take these two schemes through their LDMS in the districts.

जिन लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) नहीं ली है, उन लाभार्थियों को बैंक जिलों में अपने एलडीएमएस के माध्यम से इन दोनों योजनाओं को लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

तीनों मानधन योजनाओं (पीएमकेएमवाई, पीएमएसवाईएमडीवाई और पीएमएलवीएमवाई) के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग होने के नाते, कृषि एवं श्रम विभाग लाभार्थियों को एमएमपीएसवाई के तहत योजनाओं को लेने के लाभों के बारे में प्रोत्साहित करेंगे।

सीएससी स्तर पर या टीओ के साथ आवेदनों के निपटान को सेवा का अधिकारके दायरे में लाया गया है, जिसके आधार पर सभी लंबित आवेदनों को तीन सप्ताह के भीतर निपटाया जाना होगा।

जिला स्तर पर एमएमपीएसवाई से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी और उनमें तेजी लाने के लिए उपायुक्त को एडीसी या सीटीएम रैंक के एक नोडल अधिकारी को नामित करने के लिए अधिकृत किया गया है ताकि निर्धारित समय के अनुसार गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके।

  

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