यदि दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो उस किसान को विभाग द्वारा अनुदान का लाभ नहीं दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि जिन किसानों द्वारा बिल अपलोड कर दिए गए है, उनमें से खंड थानेसर, पिपली, बाबैन, लाडवा के एकल किसान व सीएचसी मालिक 𝟏𝟏 अक्टूबर को सुबह 𝟗 बजे से दोपहर 𝟐 बजे तक सेक्टर-𝟓 व 𝟕 की डिवाइडर रोड नजदीक भगवान परशुराम कॉलेज कुरुक्षेत्र व शाहबाद खंड के किसान 𝟏𝟏 अक्टूबर को दोपहर 𝟐.𝟑𝟎 बजे से सायं 𝟓 बजे तक मारकंडा मंदिर शाहबाद में अपने कृषि यंत्रों के भौतिक सत्यापन करवाएंगे। इसी प्रकार पिहोवा व इस्माईलाबाद खंड के किसान 𝟏𝟐 अक्टूबर को सुबह 𝟏𝟎 बजे से सायं 𝟒 बजे तक शिव मंदिर गांव अरुणाय में अपने कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन करवाएंगे।
उन्होंने कहा कि जिन किसानों द्वारा अभी तक कार्यालय में बिल व दस्तावेज जमा नहीं करवाएं है, ऐसे किसान अपने कृषि यंत्र का वास्तविक बिल, ई-वे बिल, घोषणा पत्र व जीपीएस लोकेशन वाली मशीन के साथ स्वयं की रंगीन फोटो, बैंक खाता नम्बर, आधार कार्ड, वैलिड ट्रैक्टर आरसी (केवल हरियाणा में रजिस्टर्ड), अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (केवल एससी किसानों के लिए), कृषि भूमि संबंधी पटवारी रिपोर्ट जो तहसीलदार द्वारा काउंटर साईन की हो और मेरी फसल-मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन की प्रति भौतिक सत्यापन के समय मौके पर ही जमा करवाएंगे। यदि दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो उस किसान को विभाग द्वारा अनुदान का लाभ नहीं दिया जाएगा।
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