परीक्षा केन्द्रों के पास लागू रहेगी धारा 144
आदेश में कहा गया है कि 𝟏𝟒 नवम्बर को परीक्षा के लिए बनाए गए केन्द्रों के 𝟐𝟎𝟎 मीटर के दायरे में 𝟓 या 𝟓 से ज्यादा व्यक्तियों के इक्ठ्ठा होने तथा आग्नेयस्त्र लाठी, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू व अन्य घातक हथियार लेकर चलने पर निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस दौरान 𝟏𝟒 नवम्बर को सुबह 𝟗.𝟑𝟎 बजे से दोपहर 𝟏𝟐 बजे तक परीक्षा केन्द्रों के आस-पास सभी फोटोस्टेट की दुकाने बंद रहेगी।
यह आदेश पुलिस व ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों पर लागू नही होंगे। जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करेगा उसके विरूद्घ आई.पी.सी. की धारा 𝟏𝟖𝟖 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
और ये भी पढ़ें..
Yamunanagar
लश्कर-ए-तैयबा ने हरियाणा के सीएम व राज्यपाल और कई स्टेशनों को उड़ाने की दी धमकी