धोखाधड़ी
शिकायत में जठलाना निवासी खेमचंद ने बताया कि मार्च 𝟐𝟎𝟏𝟗 में वह जमीन खरीदना चाहता था। जिसके लिए वह रंजीत व सुरजीत के संपर्क में आया था। इस दौरान उक्त लोगों से उनकी 𝟐𝟗 कनाल भूमि को लेकर सौदा तय हो गया। तब उक्त लोगों ने उसे बताया था कि उनकी इस जमीन पर 𝟔 लाख रूपए केनरा बैंक, 𝟕 लाख 𝟗𝟓 हजार रूपए हरियाणा ग्रामीण बैंक व 𝟏𝟎 लाख रूपए सिडिकेंट बैंक से लोन खड़ा हुआ है। इसके अलावा न तो जमीन पर कोई और लोन है और न ही कोई झगड़ा। जिसके बाद उनका जमीन को लेकर सौदा तय हो गया और बैनामे के तौर पर उसने 𝟐𝟎 लाख रूपए उन्हें दे दिए। जमीन की रजिस्ट्री की तारिख 𝟏𝟓 नवंबर 𝟐𝟎𝟏𝟗 रखी गई। 𝟏𝟒 नवंबर को वह रजिस्ट्री के बाबत उनसे मिला तो उन्होंने अपनी मजबूरी बताते हुए रजिस्ट्री की तारिख को 𝟏𝟎 नवंबर 𝟐𝟎𝟐𝟎 करवा ली।
लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई और वह उसे टरकाते रहे। जिसके बाद उसने वकील के माध्यम से एक नोटिस 𝟳 दिसंबर को उन्हें भेजा। लेकिन उसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस दौरान उसे पता चला कि उक्त लोगों ने 𝟮𝟰 जून 𝟮𝟬𝟭𝟵 को जमीन की रादौर निवासी एक महिला के नाम उसकी रजिस्ट्री करवा दी है। लेकिन इस बारे उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। यह जानकारी पता चलने पर जब उसने अपने बैनामे 𝟮𝟬 लाख रूपए वापिस मांगे तो वह उसे जान से मारने की धमकियां देने लगे। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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