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Chandigarh- मनोहर सरकार ने फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को राज्य में टैक्स फ्री किया

द कश्मीर फाइल्स


चंडीगढ़ / 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚. 𝐂𝐨𝐦

हरियाणा सरकार ने 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म पर राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने इस आदेश के जारी होने की तिथि से राज्य के सिनेमाघरों में फिल्म "द कश्मीर फाइल्स" के प्रदर्शन पर राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी है।

यह आदेश जारी होने की तिथि से छ: माह तक प्रभावी रहेंगे। राज्य के सिनेमाघरों में फिल्म "द कश्मीर फाइल्स" के प्रदर्शन पर राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति के संबंध में आदेश वित्त विभाग, हरियाणा द्वारा अलग से जारी किया जाएगा।

प्रवक्ता ने बताया कि सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स न तो एंट्री फीस की राशि में वृद्धि करेंगे और न ही विभिन्न वर्गों की सीटों की क्षमता में कोई परिवर्तन करेंगे। इस आदेश द्वारा प्राप्त अनुमति के अनुसार प्रतिपूर्ति की अवधि के दौरान पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स, सिनेमा थिएटर) ग्राहकों से राज्य जीएसटी नहीं वसूलेंगे और टिकटों को राज्य जीएसटी की राशि कम करके बेचा जाएगा।

इस आदेश की अवधि के दौरान फिल्म "द कश्मीर फाइल्स" के प्रदर्शन हेतु एंट्री के लिए बेचे गए टिकटों पर "राज्य जीएसटी हरियाणा सरकार के आदेशों द्वारा एकत्र नहीं किया गया" शब्द प्रमुखता से अंकित होंगे। मल्टीप्लेक्स, सिनेमा थिएटर के पंजीकृत करदाता रिटर्न फाइल करेंगे और अपने स्वयं के संसाधनों से फिल्म "द कश्मीर फाइल्स" के प्रदर्शन के लिए ग्राहकों से लिए गए प्रवेश शुल्क पर कर जमा करेंगे, जैसे कि अन्य फिल्मों के लिए जमा किया जाता है।

𝐅𝐢𝐥𝐞 𝐍𝐨.𝟔𝟖𝟔𝟖𝟑𝟒 

𝐄𝐗𝐂𝐈𝐒𝐄 & 𝐓𝐀𝐗𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄𝐏𝐀𝐑𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓, 𝐇𝐀𝐑𝐘𝐀𝐍𝐀 

𝐕𝐚𝐧𝐢𝐣𝐲𝐚 𝐁𝐡𝐚𝐰𝐚𝐧, 𝐏𝐥𝐨𝐭 𝐍𝐨. 𝟏-𝟑, 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝟓, 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐤𝐮𝐥𝐚 - 𝟏𝟑𝟒𝟏𝟎𝟗

𝐏𝐡: 𝟎𝟏𝟐𝟐𝟓𝟐𝟎𝟗𝟗𝟎 𝐅𝐚𝐱: 𝟎𝟏𝟕𝟐-𝟏𝟓𝟗𝟗𝟑𝟓

𝐰𝐰𝐰.𝐡𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚𝐭𝐚𝐱 𝐠𝐨𝐯.𝐢𝐧

𝐓𝐨

𝐀𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐃𝐲. 𝐄𝐱𝐜𝐢𝐬𝐞 & 𝐓𝐚𝐱𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫 (𝐒𝐓), 𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐍𝐨. 𝟐𝟓𝟗 𝐆𝐒𝐓-𝟐 /𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐤𝐮𝐥𝐚, 𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝 𝟏𝟏.𝟎𝟑.𝟕𝟐𝟐

𝐒𝐮𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭: 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐫𝐞𝐢𝐦𝐛𝐮𝐫𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐆𝐒𝐓 𝐨𝐧 𝐜𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 𝐟𝐢𝐥𝐦

𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞𝐝 '𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐚𝐬𝐡𝐦𝐢𝐫 𝐅𝐢𝐥𝐞𝐬'-𝐑𝐞𝐠. 

𝐌𝐞𝐦𝐨.

                𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐡𝐚𝐬 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐢𝐦𝐛𝐮𝐫𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐆𝐒𝐓 𝐨𝐧 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐭𝐨 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐟𝐢𝐥𝐦 "𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐚𝐬𝐡𝐦𝐢𝐫 𝐅𝐢𝐥𝐞𝐬' 𝐢𝐧 𝐜𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚𝐬 𝐭𝐡𝐞𝐚𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐬𝐮𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: 

𝟏. 𝐓𝐡𝐞 𝐜𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 𝐭𝐡𝐞𝐚𝐭𝐞𝐫𝐬/𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐩𝐥𝐞𝐱𝐞𝐬 𝐬𝐡𝐚𝐥𝐥 𝐧𝐞𝐢𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐦𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐫𝐞𝐞 𝐧𝐨𝐫 𝐬𝐡𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐚𝐧𝐲 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐬𝐞𝐚𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞𝐬. 

𝟐. 𝐓𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐭𝐚𝐱𝐩𝐚𝐲𝐞𝐫 (𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐩𝐥𝐞𝐱/𝐜𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 𝐭𝐡𝐞𝐚𝐭𝐞𝐫𝐬) 𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝 𝐨𝐟

𝐫𝐞𝐢𝐦𝐛𝐮𝐫𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐬𝐡𝐚𝐥𝐥 𝐧𝐨𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐆𝐒𝐓 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐮𝐬𝐭𝐨𝐦𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐝 𝐚𝐭 𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐫𝐞𝐝𝐮𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐦𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐆𝐒𝐓. 

𝟑. 𝐓𝐡𝐞 𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐭𝐨 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐟𝐢𝐥𝐦 "𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐚𝐬𝐡𝐦𝐢𝐫 𝐅𝐢𝐥𝐞𝐬' 𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐬𝐡𝐚𝐥𝐥 𝐛𝐞𝐚𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐥𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐬 '𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐆𝐒𝐓 𝐧𝐨𝐭 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚'. 

𝟒. 𝐓𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐭𝐚𝐱𝐩𝐚𝐲𝐞𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐩𝐥𝐞𝐱/𝐜𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 𝐭𝐡𝐞𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐬𝐡𝐚𝐥𝐥 𝐟𝐢𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐮𝐫𝐧𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭 𝐭𝐚𝐱 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐞𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞𝐝 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐮𝐬𝐭𝐨𝐦𝐞𝐫𝐬 𝐨𝐧 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐭𝐨 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐥𝐦 "𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐚𝐬𝐡𝐦𝐢𝐫 𝐅𝐢𝐥𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐢𝐭𝐬 𝐨𝐰𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐬𝐢𝐦𝐢𝐥𝐚𝐫 𝐦𝐚𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐞𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐟𝐢𝐥𝐦𝐬. 

𝟓. 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐆𝐒𝐓 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐬𝐡𝐚𝐥𝐥 𝐧𝐨𝐭 𝐛𝐞 𝐫𝐞𝐢𝐦𝐛𝐮𝐫𝐬𝐞𝐝.

 𝟔. 𝐒𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐞𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐬𝐬𝐮𝐞𝐝 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐢𝐦𝐛𝐮𝐫𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐆𝐒𝐓. 

𝟕. 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐬𝐡𝐚𝐥𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐢𝐧 𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐬𝐢𝐱 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐡𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫.

             𝐓𝐡𝐞 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐫𝐞𝐢𝐦𝐛𝐮𝐫𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐆𝐒𝐓 𝐨𝐧 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐭𝐨 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐟𝐢𝐥𝐦 '𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐚𝐬𝐡𝐦𝐢𝐫 𝐅𝐢𝐥𝐞𝐬' 𝐢𝐧 𝐜𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚𝐬 𝐭𝐡𝐞𝐚𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐢𝐬𝐬𝐮𝐞𝐝 𝐬𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐞𝐥𝐲 𝐛𝐲 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚.

             𝐈𝐧 𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐛𝐨𝐯𝐞 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐃𝐄𝐓𝐂𝐒 (𝐒𝐓) 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐞𝐧𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 𝐓𝐡𝐞𝐚𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐞𝐧𝐝 𝐚 

                                 𝐀𝐝𝐝𝐥. 𝐄𝐱𝐜𝐢𝐬𝐞 & 𝐓𝐚𝐱𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫 (𝐆𝐒𝐓).

                                    𝐟𝐨𝐫 𝐄𝐱𝐜𝐢𝐬𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐚𝐱𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫

                                     𝐄𝐧𝐝𝐬𝐭. 𝐍𝐨.𝟐𝟏 𝐃𝐚𝐭𝐞𝐝 𝟏-𝟎𝟑 𝟐𝟐 𝐂𝐨𝐩𝐲 𝐭𝐨:

𝟏. 𝐀𝐝𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐲 (𝐄&𝐓), 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 

𝟐. 𝐄𝐱𝐜𝐢𝐬𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐚𝐱𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫, 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 

𝟑. 𝐖𝐞𝐛𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐮𝐩𝐥𝐨𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞

इस आदेश की तिथि से पहले एकत्र किए गए या इस आदेश की तिथि के बाद एकत्र किए गए राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया के संबंध में अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

उपरोक्त आदेश के मद्देनजर राज्य के सभी डीईटीसी (एसटी) को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि इन निर्देशों को अपने संबंधित जिलों के सिनेमा थिएटरों को संप्रेषित किया जाए और 14 मार्च, 2022 को अनुपालन रिपोर्ट भेजी जाए। 



हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए गुरुग्राम जिला के गांव दमदमा में एडवेंचर पर्यटन केंद्र का शिलान्यास करने के साथ ही दो दिवसीय हरियाणा एयरो स्पोर्ट्स कार्निवल का झंडी दिखाकर शुभारंभ किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने सोहना के विधायक संजय सिंह के साथ हॉट एयर बैलून में चढ़कर भी देखा..









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