धारा 144 के तहत रेलवे रोड़ मार्केट क्षेत्र में फड़ी लगाने, स्ट्रीट वैंडर्स के घूमने व वाहन पार्किंग पर रहेगा प्रतिबंध
आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्घ होगी नियमानुसार कार्रवाई
रोहतक | NEWS - जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत स्थानीय रेलवे रोड़ मार्केट क्षेत्र में फड़ी लगाने स्ट्रीट वैंडर्स के घूमने तथा वाहनों की पार्किंग पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जायेगी। पुलिस अधीक्षक प्रवर्तन अधिकारी (एनफोर्समेंट अधिकारी) होंगे। यह आदेश जनहित में जारी किए गए है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि गत 7 अप्रैल को स्थानीय किला रोड़ मार्केट में हुई घटना के दृष्टिïगत आम जनता के जान-माल की सुरक्षा के दृष्टिïगत यह आदेश जारी किए गये है। किला रोड़ मार्केट में 7 अप्रैल को आग लगने की घटना हुई थी, जिसमें दुकान को काफी नुकसान हुआ था। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनाधिकृत कब्जे होने की वजह से अग्निश्मन वाहन घटना स्थल पर काफी समय बाद पहुंच सका। भिवानी स्टैंड से किला रोड़ मार्केट पर दुकानदारों द्वारा किये गए अनाधिकृत कब्जे रेहड़ी वालों, अवैध पार्किंग तथा दुकानों के बाहर बनाये गए रैम्प की वजह से लम्बा जाम लगा हुआ था। यह घटना बहुत खतरनाक थी, जिसके दृष्टिïगत भविष्य में ऐसी किसी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए यह आदेश जारी किए गए है।