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Yamunanagar - अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों की बेटी की शादी पर 71 हजार रुपए का शगुन - डीसी पार्थ गुप्ता

अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए सरकार चला रही कई योजनाएं, तीन बेटियों के जन्म पर प्रति बेटी 21 हजार रुपए की राशि 





यमुनानगर | NEWS -  हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों की बेटी की शादी पर 71 हजार रुपए का शगुन जैसी कई अहम योजनाएं चलाई हैं, नागरिक इन योजनाओं का फायदा उठाएं। इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी अंत्योदय सरल केंद्र व सीएससी केंद्र पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।


डीसी पार्थ गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा कई अहम योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके माध्यम से लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आपकी बेटी - मेरी बेटी योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवार में तीन बेटियों के जन्म पर प्रति बेटी 21 हजार रुपए की राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि कानूनी सहायता स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को अदालतों में पैरवी के लिए 22 हजार रुपए की सहायता दी जाती है। वहीं अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इसी प्रकार इस जाति के किसानों को बायोगैस प्लांट पर 13 हजार रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। वही मछली पालन पर 60 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है ताकि यह वर्ग अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपनी आजीविका चला सकें।
 

डीसी ने इस वर्ग के नागरिकों से आह्वान किया कि वे इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी अंत्योदय सरल केंद्र व सीएससी केंद्र पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। सरल हरियाणा पोर्टल पर योजनाओं के लिए लगने वाले कागजात की जानकारी भी दी गई है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र आवश्यक है।


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