पुलिस ने शिकायत पर महिला के पति तरूण कुमार, सास सरोज बाला, ससुर धर्मपाल व जेठ मंधीर निवासी मानक टबरा, थाना रायपुर रानी जिला पंचकूला के खिलाफ धारा 354, 406, 498ए व 506 के तहत मामला दर्ज किया है.
महिला ने शिकायत में बताया कि उसकी शादी 14 जनवरी 2021 को तरूण के साथ हुई थी। शादी के उसके परिवार के लोगों ने अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया था। उस पर उसके पिता ने करीब 25 लाख रूपए खर्च किए थे। शादी के बाद कुछ दिन तो सब ठीक रहा लेकिन उसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा।
एक दिन जब वह नहाने के लिए बाथरूम गई तो वह गीजर की गैस लीक हो रही थी, जो उसे चढ़ गई। उसने काफी शोर मचाया लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। वह किसी तरह बाहर आई और चक्कर खाकर गिर गई। ससुराल में किसी ने उसे कोई दवाई नहीं दिलवाई। उसके बाद उन्होंने मुझे दहेज में गाड़ी न देने व कम दहेज लाने की बात कहकर ताने देने शुरू कर दिए। उसके गैस चढऩे की बात पर भी वह उसे ताने देने लगे और कहने लगे कि वह पहले से ही बिमार है और यह बात उसके घरवालों ने उनसे छिपाई है।
शादी के बाद जब पहली बार उसके परिवार के लोग उसे लेने के लिए आए तो ससुराल वालों ने उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया। तब वह बिना कुछ कहे अपने मायके आ गई। कुछ दिन बाद उसका पति व सास-ससुर उसे लेने के लिए उनके घर आए। इस दौरान मेरे पिता ने फिर से अपनी हैसियत के अनुसार उन्हें काफी सामान दिया। लेकिन उसके बाद भी ससुराल आने पर उसे ताने मारे गए। जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और उसके परिवार के लोगों को गालिया दी गई। जिसके बाद वह उसे बीमार साबित करने का प्रयास भी करते रहे लेकिन वह साबित नहीं कर पाए। उनकी दहेज की मांग भी बढ़ती गई।


