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Radaur- दहेज की मांग: पति, ससुर और सास के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपित पति कृष्ण, ससुर बलबीर व सास गुरदेवी के खिलाफ धारा 498ए, 323 व 506 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है..



रादौर।। समाज से दहेज की विकृति को खत्म करने लिए 1961 में दहेज निरोधक कानून बनाया गया था, जिसके अनुसार दहेज लेना ही नहीं, दहेज देना भी अपराध है। रादौर क्षेत्र के एक गांव की महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए प्रताडित करने, डिमांड पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट करने व धमकी देने का आरोप लगाया है।

पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपित पति कृष्ण, ससुर बलबीर व सास गुरदेवी के खिलाफ धारा 498ए, 323 व 506 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में प्रभावित महिला ने बताया कि उसकी शादी 11 मार्च 2016 को तंदवाली, बराड़ा निवासी कृष्ण के साथ हुई थी। शादी में उसके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। लेकिन शादी कुछ दिनों बाद उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे दहेज की मांग को लेकर तंग करना शुरू कर दिया। उसकी सास व ससुर उसे दहेज में कार न लाने पर ताने मारते थे। उसका पति भी उनका साथ देता था। 

कई बार उसके साथ मारपीट भी की गई। इस बारे कई बार पंचायते भी हुई लेकिन वह पंचायत में माफी मांग लेते और उसे घर ले जाते। कुछ दिन बाद उनकी यह हरकते दोबारा शुरू हो जाती थी। उसे धमकाया जाता था कि अगर उसने कही उनकी शिकायत की तो उसका अंजाम सही नहीं होगा। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।  














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