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NEWS Desk- यासीन मलिक के गुनाहों का हुआ हिसाब, उम्रकैद की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना

यासीन मलिक𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆


न्यूज़ डेक्स।। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दिल्ली की विशेष अदालत ने टेरर फंडिंग के दो अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई है। मलिक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसले के दौरान मलिक कोर्ट रूम में मौजूद रहे। 

यासीन मलिक पर फैसले को देखते हुए कोर्ट में भारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। मलिक को दो अपराधों आईपीसी की धारा 121 और यूएपीए की धारा 17 के लिए दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। यासीन मलिक को कुल 8 मामलों में सजा सुनाई गई है। 

इससे पहले मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने यासीन मलिक को मृत्युदंड दिए जाने का अनुरोध किया था। वहीं मलिक ने अवैध गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत लगाए गए आरोपों समेत उस पर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था। मलिक ने अदालत में कहा था कि वह खुद के खिलाफ लगाए आरोपों का विरोध नहीं करता।

इन आरोपों में यूएपीए की धारा..

16- आतंकवादी कृत्य

17- आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना

18- आतंकवादी कृत्य की साजिश

20- आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होना

120-बी- आपराधिक षडयंत्र

124-- राजद्रोह शामिल हैं।   

 

रादौर क्षेत्र के एक गांव की महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए प्रताडित करने, डिमांड पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट करने व धमकी देने का आरोप लगाया है..






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