Type Here to Get Search Results !

ad

ADD


 

Yamunanagar - सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया तो हो सकती है FIR

मेयर मदन चौहान ने दुकानदारों व थोक विक्रेताओं को वन टाइम प्लास्टिक का स्टॉक खत्म करने का किया आह्वान

एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने को निगम ने कसी कमर, लोगों को किया जा रहा जागरूक

 

यमुनानगर। NEWS - मेयर मदन चौहान ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक जहां पर्यावरण को प्रदूषित करता है। वहीं, हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इससे कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी हो सकती है। इसलिए इसका इस्तेमाल न करें। भारत सरकार ने कुछ माह पहले ही इसके इस्तेमाल, भंडारण, आयात, वितरण व बिक्री पर रोक लगा दी थी। अब हरियाणा सरकार एक जुलाई से इसपर पूर्णतः रोक लगाने जा रही है। जो सरकार की साहसिक कदम है। नगर निगम ने इसपर रोक लगाने के लिए कमर कस ली है। निगम द्वारा दुकानदारों व शहरवासियों को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। 30 जून तक लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने, भंडारण करने वालों, वितरण व इसका इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वन टाइम यूज प्लास्टिक बेचते पकड़े जाने पर वाले के खिलाफ 500 से 25 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। मेयर मदन चौहान अपने कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को वन टाइम यूज प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध को सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए। उनके साथ सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण शर्मा व पार्षद प्रतिनिधि शिव राम मौजूद रहे।

मेयर चौहान ने कहा कि एक जुलाई से पॉलिथीन समेत 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम जिसमें आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्माकोल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने जिले के थोक विक्रेताओं को वन टाइम यूज प्लास्टिक का स्टॉक खत्म कर लकड़ी व कागज से बने सामान डिस्पोजल का इस्तेमाल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वन टाइम यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माना वसूला जाएगा। एफआईआर करानी पड़ी तो वह कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर आम जन को जागरूक करने के लिए शहर के मुख्य स्थानों पर होर्डिंग लगाए जाएंगे। डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा। निगम क्षेत्र में आने वाले सभी बैंकेट हॉल, रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल आदि के संचालकों को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने के लिए आगाह किया जा रहा है। निगम क्षेत्र के सभी दुकानदारों, रेहड़ी वालों व संबंधित एसोसिएशनों को इसके इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध की जानकारी देकर इसका इस्तेमाल न करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। डोर टू डोर कचरा उठाने वाले वाहनों पर जागरूकता हेतु मुनादी कराई जा रही है।


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Below Post Ad


ADD


 

ads