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Yamunanagar - अब होटल व रेस्टोरेंट के बिल में ग्राहकों को नहीं देना पड़ेगा सर्विस चार्ज - DC ने जारी किये आदेश

होटल अथवा रेस्टोरेंट नहीं वसूल सकेगा सर्विस चार्ज - उपायुक्त पार्थ गुप्ता


( CITY LIFE HARYANA - RAHUL SAHAJWANI )

यमुनानगर | NEWS - उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 18(2)(1) के तहत हिदायतें जारी की गई हैं कि कोई भी होटल या रैस्टोरैंट सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकेगा। यह हिदायतें गत 4 जुलाई से लागू हो गई है। हिदायतों की उल्लंघना करने वाले होटल व रैस्टोरैंट मालिकों के विरूद्घ जिला कलैक्टर को इसकी जांच व प्राधिकरण की कार्यवाही के लिए शिकायत दर्ज करवा सकेंगे।


डीसी ने बताया कि जारी हिदायतों के अनुसार कोई भी होटल या रैस्टोरैंट भोजन के बिल के साथ सर्विस चार्ज कोई नहीं मिलाएंगे तथा किसी अन्य खर्च के रूप में भी सर्विस चार्ज नहीं वसूले जा सकेंगे। कोई भी होटल या रैस्टोरैंट किसी भी उपभोक्ता को सर्विस चार्ज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा। उपभोक्ता को स्पष्टï शब्दों में सूचित किया जाएगा कि सर्विस चार्ज ऐच्छिक है। होटल या रैस्टोरैंट द्वारा सर्विस चार्ज को भोजन के बिल एवं जीएसटी में जोडकऱ नहीं वसूला जाएगा।



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