सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने को निगम की टीमों ने बाजारों की छापेमारी, 15 दुकानदारों के काटे चालान
दुकानदारों से बरामद सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन की जब्त, भविष्य में भी जारी रहेगी कार्रवाई
यमुनानगर। NEWS - सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने को नगर निगम की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है। वीरवार को निगम की टीमों ने मॉडल टाउन, छोटी लाइन व वार्ड नंबर 22 व आईटीआई के नजदीक छापेमारी की। इस दौरान 15 दुकानदारों के पास से सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन बरामद की गई। जिनके निगम की टीमों द्वारा मौके पर ही चालान कर उनके लगभग साढ़े सात हजार रुपये जुर्माना राशि वसूली। निगम की यह कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।
सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन पर रोक लगाने के लिए निगमायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर 11 टीमें गठित की गई है। वीरवार को एसआई गोविंद शर्मा, एएसआई कृष्ण राणा, राकेश व होमगार्ड के जवानों की टीम ने मॉडल टाउन, छोटी लाइन समेत विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 11 दुकानदारों के पास से सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन बरामद की गई। जिनका निगम सफाई निरीक्षक गोविंद शर्मा ने मौके पर ही चालान किया। साथ ही उनसे बरामद किए गए सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान व पॉलिथीन को जब्त किया गया। सफाई निरीक्षक गोविंद शर्मा ने दुकानदारों को समझाया कि सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इस पर एक जुलाई से प्रतिबंध लगाया गया है। फिर भी यदि वे इसे बेचेंगे व इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर में इसपर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो आगे भी जारी रहेगी।
उधर, एसआई बिट्टू, एएसआई सतबीर, धर्मवीर व होमगार्ड के जवानों की टीम ने वार्ड नंबर 22 में राम नगर पार्क, बैंक कॉलोनी और वार्ड नंबर 16 में आईटीआई के पास छापेमारी की। छापेमारी के दौरान चार दुकानदारों के पास से सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन बरामद की गई। जिसपर एसआई बिट्टू व एएसआई सतबीर ने उनके मौके पर ही चालान किए गए। सभी दुकानदारों से साढ़े सात हजार रुपये की चालान राशि वसूली गई। अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार व उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलिथीन, प्लास्टिक के चम्मच, डोने, गिलास, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, कांटे, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्माकोल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे समेत 19 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के बेचने व इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया गया। इन आइटम को बेचने व इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की धारा 05 के अंतर्गत एवं केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। निगम एरिया में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने को निगमायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो लगातार जारी रहेगी।
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