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Chandigarh- प्राइवेट तकनीकी शिक्षा संस्थानों में फीस निर्धारण के लिए दिशा निर्देश जारी

𝟏 अगस्त से 𝟑𝟎 सिंतबर, 𝟐𝟎𝟐𝟐 तक फीस निर्धारण एंव संशोधन के प्रस्ताव भेज सकते हैं.




चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟐𝟒 के लिए प्राइवेट तकनीकी शिक्षा संस्थानों में तकनीकी कोर्स के फीस निर्धारण के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

दाखिला एवं फीस विनियामक कमेटी हरियाणा के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि अधिसूचना अनुसार हरियाणा प्राइवेट तकनीकी शिक्षा संस्थान (दाखिला एंव फीस विनियमन) अधिनियम, 𝟐𝟎𝟏𝟐 के प्रावधानों के अनुरूप शैक्षणिक संस्थान 𝟏 अगस्त से 𝟑𝟎 सिंतबर, 𝟐𝟎𝟐𝟐 तक फीस निर्धारण एंव संशोधन के प्रस्ताव भेज सकते हैं।

यह निर्धारित प्रोफोर्मा में विभाग की वेबसाइट 𝐰𝐰𝐰.𝐭𝐞𝐜𝐡𝐞𝐝𝐮𝐡𝐫𝐲.𝐧𝐢𝐜.𝐢𝐧 और 𝐚𝐟𝐫𝐜𝐡𝐫𝐲.𝐭𝐞𝐜𝐡𝐞𝐝𝐮𝐡𝐫𝐲.𝐠𝐨𝐯.𝐢𝐧 पर उपलब्ध है। 

प्रस्ताव प्राप्त होने पर यह 𝟏 अक्टूबर से 𝟑𝟎 नवंबर, 𝟐𝟎𝟐𝟐 तक प्रक्रिया में लाए जाएंगें और इन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के प्रयास किए जाएंगें। संस्थानों के लिए सैक्शन सत्र 𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟐𝟒 के लिए फीस निर्धारण व संशोधन का प्रोफोर्मा कमेटी की वेबसाइट पर 𝟐𝟖 जुलाई, 𝟐𝟎𝟐𝟐 से उपलब्ध है।

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