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Chandigarh- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में वर्ष की अपनी चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का किया आयोजन


𝐎𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐲 𝐨𝐟 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐋𝐨𝐤 𝐀𝐝𝐚𝐥𝐚𝐭, 𝐇𝐨𝐧’𝐛𝐥𝐞 𝐌𝐫. 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐞 𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭𝐢𝐧𝐞 𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐌𝐚𝐬𝐢𝐡, 𝐉𝐮𝐝𝐠𝐞, 𝐏𝐮𝐧𝐣𝐚𝐛 & 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐄𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐢𝐫𝐦𝐚𝐧, 𝐇𝐀𝐋𝐒𝐀 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐋𝐨𝐤 𝐀𝐝𝐚𝐥𝐚𝐭𝐬 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐚𝐟𝐨𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐝 𝟏𝟑 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭𝐬.  𝐋𝐨𝐫𝐝𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐞𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐠𝐚𝐯𝐞 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐞𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐞𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬.



चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने माननीय न्यायमूर्ति श्री ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में वर्ष की अपनी चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का हरियाणा राज्य भर में आयोजन किया। 

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 𝟏𝟑 जिलों भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जींद, झज्जर, कैथल, मेवात, नारनौल, पंचकुला, पानीपत, पलवल, यमुनानगर तथा उनके सब डिविजनों में किया गया और शेष 𝟎𝟗 जिलों सोनीपत, सिरसा, कुरूक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, करनाल, चरखी दादरी, गुरूग्राम और अम्बाला में जिला परिषद एवं पंचायत समिति के वर्तमान चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लागू होने के कारण दिनांक 𝟐𝟔.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। 

ऐडीआर केंद्रों में कार्यरत स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) के मामलों सहित सिविल, आपराधिक, वैवाहिक, बैंक वसूली, आदि से संबंधित कुल 𝟏𝟗𝟕𝟕𝟐𝟕 मामलों में से 𝟏𝟏𝟔𝟕𝟒𝟗 मामलों का निपटारा किया गया। 𝟔𝟎 प्रतिशत मामलों का कुल निपटारा कर दिया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का उद्देश्य वादियों को अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐞𝐝 𝐢𝐭𝐬 𝟒𝐭𝐡 𝐚𝐧𝐝 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐋𝐨𝐤 𝐀𝐝𝐚𝐥𝐚𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐇𝐨𝐧’𝐛𝐥𝐞 𝐌𝐫. 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐞 𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭𝐢𝐧𝐞 𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐌𝐚𝐬𝐢𝐡, 𝐉𝐮𝐝𝐠𝐞, 𝐏𝐮𝐧𝐣𝐚𝐛 & 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐄𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐢𝐫𝐦𝐚𝐧, 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐚𝐜𝐫𝐨𝐬𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚. 𝐓𝐡𝐞 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐋𝐨𝐤 𝐀𝐝𝐚𝐥𝐚𝐭 𝐰𝐚𝐬 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝟏𝟑 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭𝐬 𝐧𝐚𝐦𝐞𝐥𝐲 𝐁𝐡𝐢𝐰𝐚𝐧𝐢, 𝐅𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐛𝐚𝐝, 𝐅𝐚𝐭𝐞𝐡𝐚𝐛𝐚𝐝, 𝐇𝐢𝐬𝐚𝐫, 𝐉𝐢𝐧𝐝, 𝐉𝐡𝐚𝐣𝐣𝐚𝐫, 𝐊𝐚𝐢𝐭𝐡𝐚𝐥, 𝐌𝐞𝐰𝐚𝐭, 𝐍𝐚𝐫𝐧𝐚𝐮𝐥, 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐤𝐮𝐥𝐚, 𝐏𝐚𝐧𝐢𝐩𝐚𝐭, 𝐏𝐚𝐥𝐰𝐚𝐥, 𝐘𝐚𝐦𝐮𝐧𝐚 𝐍𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐒𝐮𝐛-𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝟎𝟗 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭𝐬 𝐧𝐚𝐦𝐞𝐥𝐲 𝐒𝐨𝐧𝐞𝐩𝐚𝐭, 𝐒𝐢𝐫𝐬𝐚, 𝐊𝐮𝐫𝐮𝐤𝐬𝐡𝐞𝐭𝐫𝐚, 𝐑𝐞𝐰𝐚𝐫𝐢, 𝐑𝐨𝐡𝐭𝐚𝐤, 𝐊𝐚𝐫𝐧𝐚𝐥, 𝐂𝐡. 𝐃𝐚𝐝𝐫𝐢, 𝐆𝐮𝐫𝐮𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐦𝐛𝐚𝐥𝐚, 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐋𝐨𝐤 𝐀𝐝𝐚𝐥𝐚𝐭 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐨𝐧 𝟐𝟔.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐝𝐮𝐞 𝐭𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐂𝐨𝐝𝐞 𝐨𝐟 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭 𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐨𝐟 𝐨𝐧𝐠𝐨𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐙𝐢𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬𝐡𝐚𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐲𝐚𝐭 𝐒𝐚𝐦𝐢𝐭𝐢. 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝟏𝟏𝟔𝟕𝟒𝟗 𝐜𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐥𝐞𝐝 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 "𝐂𝐢𝐯𝐢𝐥, 𝐂𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥, 𝐌𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥, 𝐁𝐚𝐧𝐤 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐲, 𝐞𝐭𝐜" 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐏𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭 𝐋𝐨𝐤 𝐀𝐝𝐚𝐥𝐚𝐭𝐬 (𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬) 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐀𝐃𝐑 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐟 𝟏𝟗𝟕𝟕𝟐𝟕. 𝟔𝟎 % 𝐨𝐟 𝐜𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐥𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥. 𝐓𝐡𝐞 𝐩𝐮𝐫𝐩𝐨𝐬𝐞 𝐨𝐟 𝐡𝐨𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐋𝐨𝐤 𝐀𝐝𝐚𝐥𝐚𝐭 𝐢𝐬 𝐭𝐨 𝐟𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐢𝐭𝐢𝐠𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐮𝐭𝐞𝐬 𝐚𝐦𝐢𝐜𝐚𝐛𝐥𝐲.

राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन, माननीय न्यायमूर्ति श्री ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हालसा ने हरियाणा राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक अदालतों की निगरानी की। उन्होंने न्यायिक पीठों के साथ बातचीत की और न्यायिक पीठों को दिशा-निर्देश भी दिए। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक अदालत की पीठों की निगरानी के लिए उन्होंने जिला न्यायालय, पंचकुला का भी दौरा किया।

माननीय न्यायमूर्ति श्री ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने सफल राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अपनी शुभकामनाएं दी और सभी न्यायिक पीठों को आज की राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक मामलों के निपटारे में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए बधाई दी। 

उन्‍होने राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों को निपटाने का आह्वान किया क्योंकि यह बिना किसी अतिरिक्त लागत या शुल्क के पार्टियों पर बाध्यकारी मामलों के त्वरित और अंतिम सहमति के निपटान को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति है।

𝟏𝟑 जिलों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में, 𝟒𝟔,𝟒𝟔𝟗 पूर्व मुकदमेबाजी स्तर के मामलों को लिया गया जिसमें से 𝟑𝟏,𝟓𝟎𝟓 मामलों को निपटाया गया तथा रु 𝟖,𝟐𝟑,𝟏𝟏,𝟔𝟑𝟎/- की कुल राशि का निपटान किया गया।

इसके अलावा, 𝟏,𝟓𝟏,𝟐𝟓𝟖 लंबित मामलों को लिया गया और इनमें से 𝟖𝟓,𝟐𝟒𝟒 मामलों का निपटारा किया गया जिसमें कुल राशि रु 𝟕𝟑,𝟑𝟔,𝟕𝟏,𝟔𝟒𝟏/- का निपटान किया गया।

पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित दोनों चरणों में 𝟏,𝟏𝟔,𝟕𝟒𝟗 कुल मामलों का निपटारा किया गया, जिससे पक्षकारों के बीच 𝟖𝟏,𝟓𝟗,𝟖𝟑,𝟐𝟕𝟏/-रुपये की कुल राशि का निपटान हुआ।

इसके अलावा, ऋण वसूली न्यायाधिकरण-𝟐 (डी𝟎आर𝟎टी𝟎-𝟐) ने आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया और कुल 𝟏𝟎𝟎 मामलों में से 𝟖𝟑 मामलों को निपटाया गया तथा 𝟑𝟓,𝟏𝟓,𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎/- की राशि का निपटान किया गया।

𝟏𝟑 जिलों में स्थित जिला उपभोक्ता फोरम में जहाँ आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, में कुल 𝟕𝟕𝟖 मामलों में से 𝟏𝟑𝟖 मामलों को निर्णित किया गया तथा 𝟏𝟑,𝟑𝟏,𝟕𝟏𝟎/- की राशि का निपटारा किया गया।

राज्य/जिला/उपमंडल स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा अपनाई जा रही 𝐂𝐨𝐬𝐭 𝐃𝐞𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭 की पारंपरिक प्रथा में डिजिटलीकरण की आवश्यकता को समझते हुए आज हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 𝐒𝐁 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭 और 𝐐𝐮𝐢𝐜𝐤 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐞 (𝐐𝐑) 𝐂𝐨𝐝𝐞 के माध्यम से 𝐂𝐨𝐬𝐭 𝐃𝐞𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭 करने की ऑनलाइन सुविधा भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से शुरू की है। 

इसे माननीय न्यायमूर्ति श्री ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया था। उक्त सुविधा को पहले हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला में एक पायलट परियोजना के रूप में लागू किया जाएगा और आने वाले समय में इसे पूरे हरियाणा में लागू करने का इरादा है। यह न केवल डिजिटल लेनदेन के उपयोग को बढ़ावा देगा बल्कि वादकारियों को भी सुविधा प्रदान करेगा..

क) चूंकि एप्लिकेशन उपयोगकर्ता के अनुकूल है क्योंकि वे भुगतान करने में सक्षम होंगे और किसी भी स्थान से और किसी भी समय तत्काल रसीद प्राप्त कर सकेंगे,

ख) Cost Receipt पुस्तकों की छपाई में कागज का उपयोग कम हो जाएगा,
ग) रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएगा,

घ) अन्य अनेक लाभों के अलावा समय की कोई बाध्यता नहीं।

इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (𝟏) दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वूमेंस फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और (𝟐) बचपन बचाओ आंदोलन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (𝐂𝐖𝐏 𝐧𝐨. 𝟒𝟐𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐) नामक शीर्षक वाले मामलों में दिए गए निर्देशों के मद्देनजर, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने मौजूदा मॉडल अभियोजन योजना में आवश्यक संशोधन किए हैं जिसका नाम मॉडल अभियोजन योजना (संशोधित 𝟐𝟎𝟐𝟐) रखा गया है। इस संशोधित योजना का शुभारंभ माननीय न्यायमूर्ति श्री ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला के प्रशासनिक भवन से किया। 

इससे पहले, उक्त योजना के तहत, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बलात्कार और अन्य अपराधों के पीड़ितों को कानूनी सहायता, अभियोजन परामर्श प्रदान किया जा रहा था। अब यह संशोधित योजना लापता बच्चों के परिवारों से भी संबंधित है। इस योजना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किशोर न्याय बोर्ड, पुलिस और पैनल अधिवक्ताओं आदि सहित विभिन्न हितधारकों की भूमिका को परिभाषित किया गया है।

𝐓𝐡𝐚𝐭 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐭, 𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐨𝐟 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐠𝐢𝐯𝐞𝐧 𝐛𝐲 𝐇𝐨𝐧'𝐛𝐥𝐞 𝐒𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐭 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞𝐝 𝐚𝐬 (𝐢) 𝐃𝐞𝐥𝐡𝐢 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐬𝐭𝐢𝐜 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧'𝐬 𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦 𝐕𝐬. 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐚𝐧𝐝 (𝐢𝐢) 𝐁𝐚𝐜𝐡𝐩𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐜𝐡𝐚𝐨 𝐀𝐚𝐧𝐝𝐨𝐥𝐚𝐧 𝐕𝐬 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 (𝐂𝐖𝐏 𝐧𝐨. 𝟒𝟐𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐), 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐡𝐚𝐬 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞𝐝 𝐨𝐮𝐭 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐲 𝐚𝐦𝐞𝐧𝐝𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐢𝐧 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐬𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐦𝐞 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐢𝐬 𝐫𝐞𝐧𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐚𝐬 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐬𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐦𝐞 (𝐀𝐦𝐞𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟐). 𝐓𝐡𝐞 𝐚𝐦𝐞𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐦𝐞 𝐰𝐚𝐬 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐥𝐚𝐮𝐧𝐜𝐡𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐌𝐫. 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐞 𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭𝐢𝐧𝐞 𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐌𝐚𝐬𝐢𝐡 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫𝐢𝐭𝐲, 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐤𝐮𝐥𝐚. 𝐄𝐚𝐫𝐥𝐢𝐞𝐫, 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐦𝐞, 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐀𝐢𝐝 𝐏𝐫𝐨𝐬𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐬𝐞𝐥 𝐰𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐢𝐦𝐬 𝐨𝐟 𝐫𝐚𝐩𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭 𝐰𝐨𝐦𝐞𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧. 𝐍𝐨𝐰 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐦𝐞𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐦𝐞 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐚𝐥𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧. 𝐑𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐤𝐞𝐡𝐨𝐥𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬, 𝐉𝐮𝐯𝐞𝐧𝐢𝐥𝐞 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐞 𝐁𝐨𝐚𝐫𝐝𝐬, 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐚𝐧𝐞𝐥 𝐀𝐝𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐭𝐜. 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐦𝐞. 𝐅𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐮𝐫𝐩𝐨𝐬𝐞 𝐨𝐟 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐦𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧, 𝐚 𝐦𝐞𝐜𝐡𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦 𝐡𝐚𝐬 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐞𝐝 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐦𝐞. 𝐀𝐬 𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐦𝐞, 𝐏𝐚𝐧𝐞𝐥 𝐀𝐝𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐚𝐧𝐞𝐥 𝐨𝐟 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐬𝐡𝐚𝐥𝐥 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐣𝐮𝐫𝐢𝐬𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐧𝐞𝐝 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐭𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐢𝐦𝐬 𝐨𝐟 𝐫𝐚𝐩𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭 𝐰𝐨𝐦𝐞𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧.

लापता बच्चों के लिए योजना को लागू करने के उद्देश्य से योजना के तहत एक क्रियाविधि को भी परिभाषित किया गया है। उक्त योजना के अनुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के पैनल अधिवक्ता संबंधित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पुलिस स्टेशनों का दौरा करेंगे और बलात्कार के पीड़ितों और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों सहित लापता बच्चों के परिवारों को कानूनी सहायता प्रदान करेंगे।


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