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Chandigarh- हरियाणा के 9 जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

 

राष्ट्रीय लोक अदालत


चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्यायमूर्ति श्री ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में 𝟐𝟔 नवंबर, 𝟐𝟎𝟐𝟐 को हरियाणा के 𝟗 जिलों सोनीपत, सिरसा, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी रोहतक, करनाल, चरखी दादरी, गुरुग्राम और अम्बाला तथा उनके सब-डिवीजनों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का उद्देश्य वादकारियों को अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शेष 𝟏𝟑 जिलों भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जींद, झज्जर, कैथल, मेवात, नारनौल, पंचकुला, पानीपत, पलवल, यमुनानगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 𝟏𝟐 नवम्बर, 𝟐𝟎𝟐𝟐 को किया गया।

उन्होंने बताया कि ऐ.डी.आर केंद्रों में कार्यरत स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) के मामलों सहित सिविल आपराधिक, वैवाहिक बैंक वसूली आदि से संबंधित कुल 𝟏𝟔𝟖𝟒𝟑𝟗 मामलों में से 𝟏𝟏𝟕𝟕𝟖𝟗 मामले निपटाए गए। 𝟕𝟎 प्रतिशत मामलों का कुल मिलाकर निपटारा कर दिया गया है।

राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन माननीय न्यायमूर्ति श्री ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हालसा ने उपरोक्त 𝟗 जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक अदालतों की निगरानी की। उन्होंने न्यायिक पीठों से बातचीत की और न्यायिक पीठों को दिशा-निर्देश दिए।

माननीय न्यायमूर्ति श्री ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने सफल राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अपनी शुभकामनाएं दी और आज की राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिकतम संख्या में मामलों को निपटाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करने के लिए सभी न्यायिक पीठों को बधाई भी दी माननीय न्यायमूर्ति ने राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों को निपटाने का आह्वान किया क्योंकि यह बिना किसी अतिरिक्त लागत या शुल्क के पार्टियों पर बाध्यकारी मामलों के त्वरित और अंतिम सहमति पूर्ण निपटान को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति है।

आज के 𝟗 जिलों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 𝟑𝟏𝟖𝟎𝟏 पूर्व - मुकदमेबाजी स्तर के मामलों को लिया गया और 𝟐𝟐𝟖𝟗𝟑 मामलों को निपटाया गया जिसमें 𝟔𝟕𝟖𝟖𝟓𝟒𝟕𝟐 रुपये की कुल राशि का निपटान किया गया। इसके अलावा, 𝟏𝟑𝟔𝟔𝟑𝟖 लंबित मामलों को लिया गया और इनमें से 𝟗𝟒𝟖𝟗𝟔 मामलों को निर्णित किया गया तथा कुल राशि 𝟗𝟒𝟏𝟐𝟔𝟐𝟐𝟏𝟓 रुपये का निपटान किया गया।

पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित दोनों चरणों में 𝟏𝟏𝟕𝟕𝟖𝟗 मामलों की कुल संख्या का निपटारा किया गया, जिससे पक्षकारों के बीच 𝟏𝟎𝟎𝟗𝟏𝟒𝟕𝟔𝟖𝟕 रुपये की कुल राशि का निपटान हुआ। इसके अलावा, 𝟗 जिलों के उपभोक्ता न्यायालयों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें 𝟓𝟔𝟔 मामलों की पहचान की गई और 𝟐𝟐𝟓 मामलों में फैसला किया गया।


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