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Radaur- स्टार इंडिया प्राईवेट लिमिटेड: पे चैनलों का बिना अनुमति प्रसारण करने के आरोप में कापीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज


चैनलों का प्रसारण बिना अनुमति के करता है तो वह कृत प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के तहत उक्त कंपनी के प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन होता है



रादौर, डिजिटल डेक्स।। जठलाना पुलिस ने एक टीवी कंपनी के अधिकारी की शिकायत पर पे चैनलों का बिना अनुमति प्रसारण करने पर एक व्यक्ति के खिलाफ आईटी एक्ट के आरोप में मामला दर्ज किया है। तीन दिन पहले भी एक अन्य कंपनी की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस को दी शिकायत में स्टार इंडिया प्राईवेट लिमिटेड की ओर से मोहित बजाज ने बताया कि वह कंपनी का अधिकृत प्रतिनिधि है। उनके पास कंपनी के चैनलो को प्रसारित करने का अधिकार है। साथ ही साथ अन्य केबल आपरेटरों को भी अनुबंध आधार पर पे टीवी चैनल उपलब्ध करवाती है। 

जिससे वह टीवी चैनलों के संकेतों को प्राप्त कर अपने निजि ग्राहकों को पुन: प्रसारण हेतु वितरण कर सकता है। बिना किसी अनुबंध के शिकायतकर्ता कंपनी के चैनलों का प्रसारण बिना अनुमति के करता है तो वह कृत प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के तहत उक्त कंपनी के प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन होता है। 

उन्हे सूचना मिली कि क्षेत्र के गांव गुमथला व कंडरौली में मै.सूबे केबल के संचालक सूबे सिंह अपने केबल नेटवर्क व अन्य सहयोगी के साथ मिलकर उनके चैनलों का अवैध प्रसारण कर रहे है। जिसकी हमने जांच की तो यह सही पाया गया। जिसकी वीडिय़ों रिकार्डिंग भी उनके पास मौजूद है। इस कार्य से न केवल कंपनी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है बल्कि कंपनी व सरकार की कर चोरी भी हो रही है।


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