निसंतान दम्पति सही नियमों से बच्चा गोद लें : बलजीत कौर
यमुनानगर | NEWS - हर परिवार ईश्वर का वरदान बच्चे की हंसी ठिठोली चाहता है पर कुछ परिवारों को ये ख़ुशी नसीब नहीं होती. ऐसे में निसंतान दम्पति बच्चा गोद ले सकते है इसके लिए किस तरह की क़ानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है इसके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास बलजीत कौर के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई की और से एडॉप्शन की सही और क़ानूनी प्रक्रिया पर एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. जिसमे स्वास्थ विभाग की ए एन एम् और आशा वर्करों को समुदायिक केंद्र छछरौली में शामिल हुई .
भारत में किस प्रकार से निसंतान दंम्पति गोद प्रक्रिया के लिए निशुल्क पंजीकरण कर सकते है और इसके क्या प्रावधान है जागरूकता शिविर में उपस्थित सभी को बताया की निसंतान दम्पतियों को किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार से बचना चाहिए गोद प्रक्रिया की सही जानकारी न होने के चलते कुछ लोग ठगी का शिकार हो जाते है इसके लिए समाज में जागरूकता की आवश्यकता है. शिविर के दौरान कार्यवाहक जिला बाल संरक्षण अधिकारी रंजन शर्मा ने बताया की गैरकानूनी गोद प्रकिया में सजा का प्रावधान है, ऐसे में सतर्क रहना चाहिए किसी दम्पति को बच्चा गोद लेना हो वह क़ानूनी प्रक्रिया अपनाये बच्चों के गोद देने के लिए पर भ्रामक प्रचार करने और उसमे शामिल होना भी अपराध है. यदि कोई बच्चा लवारिस मिलता है तो उसे सीधे कोई गोद नहीं ले सकता है उसे क़ानूनी तोर पर गोद प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है.
संरक्षण अधिकारी प्रीति शर्मा ने बताया की केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के तहत निशुल्क पंजीकरण किया जा सकता है इसमें नियमानुसार योग्य दम्पति को गोद प्रक्रिया में शामिल किया जाता है इसमें स्थायी निवास, पहचान, स्वास्थ्य, आय, आयु प्रमाण इत्यादि दस्तवेज शामिल किये जाते है बच्चा गोद लेने के लिए परिवार की जाँच में निधारित योग्ताएं होने पर ही बच्चा गोद दिया जा सकता है अधिक जानकरी के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण साईट पर भी संपर्क किया जा सकता है
जिले में गोद प्रक्रिया की जानकारी के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है समाज में इसकी सही जानकरी होने पर धोखादड़ी पर रोक लगाई जा सकती है सभी अपील की गयी की इसकी जानकरी जनसमान्य तक दे