29 फरवरी के बाद पूरे ब्याज समेत वसूला जाएगा पूरा प्रॉपर्टी टैक्स, बकाएदारों की प्रॉपर्टी होगी सील
डोर टू डोर निगम कर्मी भी कर रहे प्रॉपर्टी डाटा दुरुस्त -
यमुनानगर DIGITAL DESK || अपनी प्रॉपर्टी आईडी का डाटा स्वयं प्रमाणित करके बिना ब्याज 15 प्रतिशत छूट के साथ टैक्स जमा करवाने का वीरवार को अंतिम दिन है। प्रॉपर्टी मालिक एनडीसी पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं प्रमाणित करके सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते है। वीरवार यानि 29 फरवरी तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने पर प्रॉपर्टी मालिक का टैक्स पर लगा पूरा ब्याज माफ होगा। साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स की मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। प्रॉपर्टी मालिक ऑनलाइन या फिर निगम के तीनों कार्यालयों स्थित नागरिक सुविधा केंद्र में जाकर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। 29 फरवरी के बाद नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी मालिकों से पूरे ब्याज समेत पूरा प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। वहीं, बकाएदारों की प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
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नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा व संयुक्त निगम आयुक्त नीलम मेहरा ने बताया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के खाली प्लाटों, रिहायशी भवनों, वाणिज्यिक भवनों व औद्योगिक इकाइयों को प्रतिवर्ष प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने की सूरत में 18 प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा 29 फरवरी तक प्रॉपर्टी मालिकों को ब्याज माफी व मूल प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस छूट का लाभ उठाने के लिए प्रॉपर्टी धारकों पर केवल वीरवार तक का ही समय है। इसके बाद प्रॉपर्टी मालिकों से पूरे ब्याज समेत पूरा टैक्स वसूला जाएगा। इसलिए जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, वे आज ही अपने संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके इस सुनहरी मौके का लाभ उठाएं।
प्रॉपर्टी मालिक एनडीसी पोर्टल पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं प्रमाणित करके बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकते है। जो प्रॉपर्टी मालिक अपनी प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं प्रमाणित करने में सक्षम नहीं है, वे तीनों नगर निगम कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों अर्थात सीएफसी व विभिन्न वार्डों में खुले नागरिक सुविधा केंद्नों पर जाकर अपने प्रॉपर्टी डाटा का दुरुस्त करवा बिना ब्याज अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकता है। ब्याज माफी के साथ उसकी मूल प्रॉपर्टी टैक्स राशि पर 15 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। 29 फरवरी के बाद प्रॉपर्टी मालिकों से बिना छूट के पूरे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। जो प्रॉपर्टी मालिक समय पर अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नगर निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नगर निगम द्वारा बकाएदारों की प्रॉपर्टी को सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
डोर टू डोर निगम कर्मी भी कर रहे प्रॉपर्टी डाटा दुरुस्त -
निगमायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी आईडी दुरुस्त, सत्यापित व प्रमाणित करने का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के लिए वार्ड एक से सात, आठ से 15 व 16 से 22 तक तीन जोन बनाकर हर वार्ड की टीम बनाई गई है। जो प्रत्येक वार्ड की प्रत्येक कॉलोनी में डोर टू डोर अर्थात घर- घर जाकर संपत्ति धारक को उनकी संपत्ति का ब्यौरा दिखाकर उनकी आईडी को सत्यापित करवा रही है। यदि आईडी सहीं है तो उसे मौके पर ही सत्यापित किया जा रहा है। यदि किसी की आईडी में कोई गलती है तो उसे नगर निगम के तीनों कार्यालयों में बनाए गए सीएफसी काउंटरों पर भेजकर आपत्ति दर्ज करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।