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𝐂𝐡𝐚𝐧𝐝𝐢𝐠𝐚𝐫𝐡 𝐍𝐞𝐰𝐬 : घर से मतदान के लिए बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को भरना होगा 12-डी फॉर्म

अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर रिटर्निंग अधिकारी के पास करना होगा आवेदन






चण्डीगढ़ DIGITAL DESK  ||    लोकसभा आम चुनाव के चलते स्वीप गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। कोई भी योग्य पात्र व्यक्ति मतदान करने से वंचित न रहे, जिसके लिए मतदाताओं को विशेष सुविधाएं प्रदान करते हुए मतदान प्रक्रिया में सहभागी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।



भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत रखने वाले दिव्यांग व्यक्ति व 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग को घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि 40 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति व 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग को घर से मतदान करने के लिए फार्म-12 डी भरकर अपनी सहमति देते हुए अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा।




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