CBI कोर्ट : बहुचर्चित डिंगरहेडी सामूहिक बलात्कार में दोहरी हत्याकांड में करीब साढ़े 7 साल बाद पीड़ित परिवार को मिला इंसाफ !
पंचकूला, डिजिटल डेक्स।। बहुचर्चित डिंगरहेडी सामूहिक बलात्कार में दोहरी हत्याकांड में करीब साढ़े 7 साल बाद पीड़ित परिवार को मिला इंसाफ।
मामले में हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने चारों दोषियों को सुनाई फांसी की सज़ा।
पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने इस मामले के चारों दोषियों विनय उर्फ लंबू, जयभगवान, हेमंत चौहान और अयान चौहान को सुनाई फांसी की सज़ा।
आपको बता दें कि 10 अप्रैल 2024 को सीबीआई कोर्ट द्वारा इन चारों को दोषी करार दिया गया था जबकि 6 आरोपियों को बरी किया गया था।
इस मामले में 10 आरोपी न्यायिक हिरासत में थे। तेजपाल, अमित, रविंद्र, कर्मजीत, संदीप और राहुल वर्मा को सीबीआई कोर्ट ने किया था बरी।
वहीं एक आरोपी अमरजीत पैरोल पर आने के बाद फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है।
आईपीसी की धारा 376D, 302, 325, 326, 397, 459, 460 और पोस्को एक्ट के तहत दिया गया था दोषी करार।
तावडू क्षेत्र के गांव डींगरहेड़ी में वर्ष 2016 में 24 और 25 अगस्त की रात "कुल्हाड़ी गैंग" के बदमाशों ने दोहरे हत्याकांड सहित एक नाबालिक सहित दो युवतियों के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया था।
कथित तौर पर "कुल्हाड़ी गैंग" के आरोपियों ने दो युवतियों के साथ गैंगरेप के अलावा दंपति की हत्या कर परिवार के पांच लोगों को घायल कर खून से लथपथ वहीं छोड़कर भाग गए थे।
काबिलेजिक्र है कि वर्ष 2016 में 24 और 25 अगस्त की रात सामूहिक दुष्कर्म सहित दंपति की हुई थी हत्या।
सीबीआई द्वारा इस मामले में गहनता से जांच के बाद 12 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया था।
लेकिन एक आरोपी ने बाद में सीबीआई द्वारा तलब किए जाने पर आत्महत्या कर ली थी।