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𝐂𝐡𝐚𝐧𝐝𝐢𝐠𝐚𝐫𝐡 𝐍𝐞𝐰𝐬 : अग्निवीरों को लेकर बड़ा एलान, ग्रुप-सी में नहीं देनी होगी परीक्षा

The Haryana Agniveer Policy, 2024, offers significant benefits in government recruitment, including a 10% horizontal reservation for Agniveers in direct recruitment for positions such as Constable, Mining Guard, Forest Guard, Prison Warder, and SPOs. The Agniveer shall be exempted from the written exam in case of these posts.

Apart from this, there will be a 5% horizontal reservation for Group C civil posts and a 1% horizontal reservation for Group B posts related to the Agniveers' skill specializations. The policy also includes age relaxation of three years for Group B and C posts, with a five-year age relaxation for the first batch of Agniveers. Furthermore, Agniveers will be exempted from the Common Eligibility Test requirement for Group C posts. They shall be exempt from both written test and skill test in case they have been awarded the requisite skill certificate.


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By, Rahul Sahajwani
चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा अग्निवीर नीति, 𝟐𝟎𝟐𝟒 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने उपरांत अग्निवीरों को व्यापक रोजगार व उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है।

हरियाणा अग्निवीर नीति, 𝟐𝟎𝟐𝟒 सरकारी नौकरियों में विशेष लाभ प्रदान करती है, जिसमें सिपाही, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और एसपीओ जैसे पदों के लिए सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 𝟏𝟎 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण देना शामिल है। इन पदों के मामले में अग्निवीरों को लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी।


इसके अलावा, ग्रुप सी के सिविल पदों के लिए 𝟓 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण और अग्निवीरों की कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप बी के पदों के लिए 𝟏 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण दिया जाएगा।

नीति में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए निर्धारित आयु सीमा में तीन साल की में छूट भी शामिल है, जिसमें अग्निवीरों के पहले बैच के लिए यह छूट पांच वर्ष की होगी। 

अग्निवीरों को ग्रुप सी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। यदि उनके पास अपेक्षित कौशल प्रमाण पत्र है तो अग्निवीरों को लिखित एवं कौशल परीक्षा दोनों से छूट प्रदान की जाएगी।

नीति के तहत स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को प्रति वर्ष 𝟔𝟎,𝟎𝟎𝟎 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी बशर्ते कि उद्योगों द्वारा सब्सिडी राशि सहित अग्निवीर को प्रति माह 𝟑𝟎,𝟎𝟎𝟎 रुपये से अधिक वेतन दिया जाए। 

अग्निवीरों को बंदूक लाइसेंस के लिए प्राथमिकता मिलेगी बशर्ते वे शस्त्र अधिनियम में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (𝐇𝐊𝐑𝐍) के माध्यम से नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, अग्निवीर को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 𝟓 लाख रुपये तक की मूल राशि के लिए तीन साल तक बिना ब्याज ऋण दिया जाएगा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 𝟐𝟎𝟐𝟐-𝟐𝟑 में हरियाणा से कुल 𝟏,𝟖𝟑𝟎 अग्निवीरों का चयन किया गया था और वर्ष 𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟐𝟒 में लगभग 𝟐,𝟐𝟏𝟓 की भर्ती की गई थी। 

चार साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को भारतीय सेना के नियमित कैडर में भर्ती के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा, जिसमें प्रत्येक बैच के 𝟐𝟓 प्रतिशत अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि के दौरान किये गए प्रदर्शन व निर्धारित शर्तों के आधार पर यह अवसर प्रदान किया जाएगा। 

यह नीति वर्ष 𝟐𝟎𝟐𝟔-𝟐𝟕 में लागू की जाएगी जब अग्निवीरों का पहला बैच रक्षा बलों से अपनी सेवा पूरी करेगा।

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