अब चुनाव 1 अक्टूबर 2024 की बजाय 5 अक्टूबर को होंगे और चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया 10 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हालांकि आयोग चुनाव प्रक्रिया के लिए अधिसूचना पहले की तरह ही 5 सितंबर को जारी की जाएगी। नामांकन 12 सितंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं।
The Chief Electoral Officer stated that however, the notification for the election process will be issued on September 5 as planned earlier. Candidates can submit their nominations until September 12. The scrutiny of the nomination papers will be done on September 13. Nominations can be withdrawn until September 16.
उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए 27 अगस्त को मतदाता सूची का प्रकाशन विभाग द्वारा किया जा चुका है। फिर भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया है कि वे मतदाता सूची का अवलोकन करें और कोई आपत्ति है तो बीएलओ के माध्यम से निर्धारित फार्म में जिला चुनाव पंजीयन अधिकारी के पास भिजवाना सुनिश्चित करें।
वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम शामिल होना अनिवार्य है। केवल वही व्यक्ति वोट डाल सकता है, जिसका नाम मतदाता सूची में अंकित है। मतदाता पहचान पत्र के बिना भी 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों से भी मतदान किया जा सकता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट डालकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट डालकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।