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𝐘𝐚𝐦𝐮𝐧𝐚𝐧𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐍𝐞𝐰𝐬 : प्रॉपर्टी टैक्स के 326 बकायादारों पर अंतिम नोटिस जारी, जल्द होगी संपत्ति सील

पांच से दस लाख प्रॉपर्टी टैक्स के 196 बकायादार व दस लाख से अधिक के 130 बकायेदार


एक लाख से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए दारों पर भी जल्द होगी कार्रवाई 




यमुनानगर DIGITAL DESK  ||  पांच लाख रुपये से अधिक के प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों पर अब निगम प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। ऐसे 326 बकायेदारों को नगर निगम ने अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। नगर निगम जल्द ही इन बकायादारों की प्रॉपर्टी सील करने की कार्यवाही करेगा। इनमें दस लाख से अधिक रुपये वाले 130 बकायादार और पांच लाख से दस लाख रुपये वाले 196 बकायादार शामिल है।


अंतिम नोटिस के बाद भी यदि इन बकायेदारों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया तो इनकी संपत्तियों को जल्द ही सील किया जाएगा। इसके बाद एक लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों पर कार्रवाई की जाएगी। इन बकायादारों में कई शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, औद्योगिक इकाइयों, संस्थान भी शामिल है।

नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि एक लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों को हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा-113 की उपधारा (1) व (2) और धारा-130 के नोटिस जारी किए गए है। एक लाख से पांच लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को नोटिस दिए जा रहे हैं। जबकि पांच लाख से दस लाख व दस लाख से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स धारकों को फाइनल नोटिस दिए जा चुके है। इनमें दस लाख से अधिक रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स वाले 130 बकायादार और पांच लाख से दस लाख रुपये वाले 196 बकायादार है।




प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों में शहर के बड़े मॉल व सिनेप्लेक्स, इंडस्ट्री, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, ऑटोमोबाइल, राइस मिल, मैरिज पैलेस समेत बड़े रसूखदारों की संपत्तियां शामिल हैं। निगम कर्मी प्रॉपर्टी मालिकों के उनकी प्रॉपर्टी पर जाकर नोटिस दे रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी पर नहीं मिलता तो उसकी दीवार या गेट पर नोटिस चस्पाया जा रहा हैं। कई संपत्ति मालिक इन्हें रिसीव करने से बचते रहे। किसी तरह निगम कर्मियों ने नोटिस रिसीव कराए, जिसमें कई संपत्ति मालिकों ने तो मोबाइल नंबर भी नहीं दिए। अब भी कई रसूखदारों की संपत्तियों को आए नोटिस बाद उनके प्रतिनिधि निगम ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं और नोटिस में दिए तीन दिन का समय कम बता रहे हैं।


पहले चरण में पांच लाख व दस लाख से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों की संपत्ति सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद एक लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों पर कार्रवाई होगी। संपत्ति धारक से अपील है कि वे समय पर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराए। बकायादार नोटिस को गंभीरता से लें और बकाया टैक्स भुगतान करें अन्यथा संपत्ति सील की कार्रवाई होगी।


पांच लाख से अधिक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की 85 व्यावसायिक इकाइयों -


पांच लाख से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों में सबसे अधिक 85 व्यावसायिक इकाइयों है। जिन्हें अंतिम नोटिस दिया जा चुका है। इनमें पांच लाख से दस लाख के बीच 54 व दस लाख से अधिक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की 31 व्यावसायिक इकाइयों है। इनके अलावा 19 इंडस्ट्री ऐसी है, जिनपर पांच लाख से दस लाख के बीच प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। जबकि 15 इंडस्ट्री पर दस लाख से अधिक टैक्स बकाया है। 


पांच लाख से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों में 22 संस्थान शामिल है, जबकि दस लाख से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकायदार 28 संस्थान है। मिक्स यूज यानि घरेलू कार्य व व्यावसायिक कार्याें में शामिल 25 प्रॉपर्टी ऐसी है, जिन पर पांच से दस लाख के बीच प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। जबकि 17 प्रॉपर्टी पर दस लाख से अधिक टैक्स है। 39 आवासीय संपत्तियों पर पांच से दस लाख के बीच टैक्स बकाया है, जबकि 17 आवासीय संपत्तियां दस-दस लाख से अधिक की देनदार है।


स्पेशल कैटागिरी यानि मॉल, सिनेमाघर, अस्पताल समेत अन्य 28 प्रॉपर्टी पांच लाख से दस लाख के बीच की बकायेदार है, जबकि 19 स्पेशल कैटागिरी प्रॉपर्टी दस लाख से अधिक टैक्स की बकायेदार है। इसके अलावा नौ खाली प्लाटों के संपत्तिधारकों पर पांच लाख से दस लाख व तीन खाली प्लाटों के संपत्तिधारकों पर दस लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।

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