Medical Termination of
Pregnancy, Amendment Bill-2020
राज्यसभा ने 16 मार्च 2021 को गर्भ के चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 को पारित
लोकसभा ने पहले ही 17 मार्च, 2020 को बिल पास कर दिया था
City
Life Haryana।नेशनल डेक्स : राज्यसभा ने 16 मार्च 2021 को गर्भ के चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया है। लोकसभा ने पहले ही 17 मार्च, 2020 को बिल पास कर दिया था। इस विधेयक के तहत गर्भपात की अधिकतम मंजूर समय सीमा
मौजूदा 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते की गई है।
सामान्य अर्थों
में देखा जाए तो यह बिल प्रेग्नेंसी की स्थिति में गर्भपात से जुड़ा है। महिलाएं
कितनी समयसीमा तक गर्भपात करा सकती है। इसको लेकर इस बिल में मानक प्रावधान किए गए
हैं। सरकार ने इस विधेयक को महिलाओं की गरिमा, उनकी स्वायत्तता
और उनके बारे में गोपनीयता प्रदान करने वाला बताया है और कहा है कि महिलाओं के हित
में यह एक बड़ा कदम है।
मेडिकल
टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विधेयक-2020 गर्भावस्था के दौरान विशेष परिस्थिति में
अबॉर्शन यानी गर्भपात कराने से जुड़ा है। बीते साल निचले सदन में केंद्रीय
स्वास्थ्य मंत्री ने इस बिल पर चर्चा के दौरान कहा था कि गर्भपात की मंजूरी केवल
असाधारण परिस्थितियों के लिए है और इसके लिए इस बिल में पूरी सावधानी रखी गई है। मेडिकल
टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विधेयक में गर्भपात की सीमा बढ़ाकर 24 हफ्ते करने का
प्रवाधान है। इससे पहले महिलाएं गर्भधारण के अधिकतम 20 हफ्ते तक की समयसीमा में ही
गर्भपात करा सकती थीं। सरकार के मुताबिक, इसमें ऐसा भी
प्रावधान किया गया है कि प्रस्तावित कानून का दुरुपयोग नहीं हो।