कोविड-19 की हिदायतों के अनुसार कार्यक्रमों में एकत्रित हो लोग, सूचना मिलते ही पुलिस करेगी कार्रवाई, उपायुक्त ने दिए सख्त आदेश
इसके अलावा संस्कार के समय अधिकतम 20 लोगों की संख्या
ही निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि किसी भी सामाजिक, खेलकूद, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक
कार्यक्रमों के साथ अन्य किसी भी समारोह के आयोजन के लिए जिला मैजिस्ट्रेट से
अनुमति लेनी होगी, अगर कोई भी व्यक्ति बिना एनओसी के कार्यक्रम करेगा, तो नियमानुसार
कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में अगर किसी जगह पर निर्धारित संख्या से ज्यादा लोग एकत्रित हो रहे है तो इसकी सूचना 100 नम्बर पर दी जा सकती है। इस नम्बर पर सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की तरफ से तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और प्रशासन की तरफ से नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
उन्होंने लोगों से फिर अपील की है कि कोरोना
महामारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की पालना करे। इस संकट की
घड़ी में सभी को मिलकर काम करना है। अगर आमजन मिलकर नियमों की पालना करेंगे तो
निश्चित ही कुरुक्षेत्र को कोरोना मुक्त जिला बनाया जा सकेगा। इस जिले के सभी
लोगों को जागरुक और सचेत रहना है, जहां कहीं भी नियमों की अवहेलना हो तो 100 नम्बर डायल करना
है।
-होम आईसोलेट व्यक्ति अगर बाहर घूमता है तो पडोसी दे 100 नम्बर पर सूचना
उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि
कुरुक्षेत्र में कई जगहों से इस प्रकार की सूचना मिली है कि कोरोना से संक्रमित
जिन लोगों को घर में आईसोलेट किया गया है वह लोग अगर घरों से बाहर घुम रहे है, जो कि एक गम्भीर
विषय है, कोरोना से संक्रमित लोग दूसरों को भी संक्रमित कर रहे है।
इसलिए इस प्रकार के लोगों की सूचना 100 नम्बर पर दी जा सकती है। इसलिए पडोसी या कोई भी व्यक्ति 100 नम्बर पर सूचना
देकर कोरोना के संक्रमण को रोकने में प्रशासन का सहयोग दे सकता है।
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