Haryana Lockdown-
हरियाणा सरकार एक दम से अभी लॉकडाउन खत्म करने के मूड में नहीं है हरियाणा सरकार ने लोगों को सख्ती में कुछ छूट देने के साथ लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. हरियाणा में चल रहे कोविड लॉकडाउन को सरकार ने 21 जून तक के लिए बढ़ा दिया है. ऐसे में राज्य में लागू नई गाइडलाइंस के तहत दुकानों को खोलने का सम-विषम फार्मूला खत्म कर दिया गया है और अब सभी दुकानें रात आठ बजे तक खुल सकेंगी.
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उन्होंने कहा कि
राज्य सरकार आदेशानुसार जिले में सभी प्रकार की दुकानें सुबह 9 बजे से सांय 8 बजे तक खुल सकेंगी। शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट व बार
अपनी कुल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 से सांय 10 तक खोले जा सकेंगें, लेकिन संचालकों को नियमित रूप से सेनेटाइजेशन करते हुए
सामाजिक दूरी व अन्य दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड संस्थान सांय 10 बजे तक होम डिलिवरी कर सकते है।
धार्मिक स्थानों को खोलने की अनुमति भी प्रदान की गई है। एक समय में 21 श्रद्धालु उचित दूरी बनाकर धार्मिक स्थल के अंदर जा सकते हैं। कॉरपोरेट ऑफिस कोविड दिशा-निर्देशों की पालना के साथ 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोले जा सकते हैं। शादी-समारोह एवं दाह संस्कार में 21 व्यक्तियों की अनुमति प्रदान की गई है, शादी-समारोह में बारात पर रोक रहेगी। इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों के लिए संख्या को 50 तक सीमित किया गया है। इससे अधिक की संख्या के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
क्लब हाउस/रैस्टोरेंट/बार तथा गोल्फ कोर्स सभी
दिशा-निर्देशों के साथ 50 प्रतिशत व्यक्तियों की क्षमता के साथ
खोले जा सकेंगे। जिम सुबह छह से शाम आठ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोली जा सकेगी। कोविड संबंधी आदेशों
की पालना के साथ उत्पादन इकाईयां, औद्योगिक इकाईयां
को अपने कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्टेडियम केवल खेल गतिविधियों के
लिए खुले रहेंगे, लेकिन दर्शकों की उपस्थिति प्रतिबंधित
रहेगी।