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Chandigarh- हरियाणा सरकार ने मोटर वाहन विभाग का पुनर्गठन किया

Haryana Cabinet which met under the Chairmanship of Chief Minister, Sh. Manohar Lal here today approved a proposal regarding specifying officers to compound offences along with the amount of compounding for the composition of various traffic offences under the Motor vehicles Act, 1988 since amended.



 
चंडीगढ / हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत विभिन्न यातायात अपराधों की कंपोजिशन के लिए कंपाउंडिंग राशि के साथ अधिकारियों को विनिर्दिष्ट करने के संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

नए हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम 2021 इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने 9 अगस्त, 2019 को अधिसूचित मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 लाकर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (सिद्धांत अधिनियम) में संशोधन किया है और अतिरिक्त अपराध जोड़े हैं तथा मौजूदा अपराधों के लिए जुर्माना/दंड की राशि भी बढ़ाई है। इसलिए उक्त परिर्वतनों को हरियाणा में लागू किया जाना आवश्यक है।

The officers of Motor Vehicle Department have been appointed vide rule 225 of Haryana Motor Vehicles Rules. 1993 and granted challaning powers vide rule 226 of the said rules. It was therefore required to specify the compounding powers of such officers along with the amount of compounding for various offences.

हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 225 के तहत मोटर वाहन विभाग के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और उन्हें उक्त नियमों के नियम 226 के तहत चालान करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसलिए विभिन्न अपराधों की कंपाउंडिंग राशि के साथ ही ऐसे अधिकारियों की कंपाउंडिंग शक्तियों को विर्निदिष्ट करना आवश्यक है।

नए नियम, हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम 2021 के तहत अधिकारी नामत: परिवहन आयुक्त, महानिदेशक / निदेशक, राज्य परिवहन, जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, अतिरिक्त/संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त, अपर/संयुक्त निदेशक, राज्य परिवहन, सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, उपमंडल अधिकारी - (नागरिक)-सह-पंजीकरण प्राधिकारी(मोटर्स), सिटी मजिस्ट्रेट, महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, उडनदस्ता अधिकारी, यातायात प्रबंधक, मोटर वाहन अधिकारी(प्रवर्तन), मोटर वाहन निरीक्षक(प्रवर्तन), सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और पुलिस अधिकारी, जो एएसआई के पद से नीचे न हों, को मोटर वाहन विभाग के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। मोटर वाहन विभाग के ये अधिकारी विभिन्न यातायात उल्लंघनों के लिए धारा 213 के तहत चालान की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

इस निर्णय से उक्त धारा के तहत कंपाउंडिंग राशि के साथ कंपाउंडेबल चालानों की कंपाउंडिंग हेतु अधिकारियों को विर्निदिष्ट करते हुए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित) की धारा 200 के तहत अधिसूचना के अंतर्गत कंपाउंडिंग सिस्टम दुरुस्त होगा। 

अपराधों की कंपाउंडिंग हेतु सक्षम अधिकारी विर्निदिष्ट कंपाउंडिंग राशि के मौके पर भुगतान के बाद ऐसा कर सकेंगे। इससे मोटर वाहन मालिकों को उक्त अधिकारियों से अपने कंपाउंडेबल चालानों को कंपाउंड करवाने में सुविधा होगी। इस प्रस्ताव से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।

The process of compounding shall be further simplified by introducing online compounding of challans whereby the compounding fee if not paid on the spot shall also be payable on the portal online. This shall increase transparency and make the enforcement/payment of compounding fee seamless in a faceless and cashless manner in line with the ease-of-doing-business vision of the State Government.

चालानों की ऑनलाइन कंपाउंडिंग शुरू करके कंपाउंडिंग की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगाजिससे यदि मौके पर कंपाउंडिंग फीस का भुगतान नहीं किया जाता तो पोर्टल पर ऑनलाइन भी इसका भुगतान किया जा सकेगा। इससे राज्य सरकार के कारोबारी सुगमता के विजन के अनुरूप कैशलैस और फेसलैस ढंग से कंपाउंडिंग फीस के प्रवर्तन/भुगतान की प्रक्रिया निर्बाध होगी और इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी।



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