Now, owners of motor vehicle will have to submit their tax online, as the Haryana Government has decided to close all the 10 Tax Collection Points set up in the state for depositing Motor Vehicle Tax.
While giving this information in this
regard an official spokesperson said that the Transport Department had set up
Tax Collections Points in 10 districts of the state under Section 3 of the
Haryana Motor Vehicle Taxation Act, 2016, which was notified on September 19,
2016 for collection of Motor Vehicle Tax from the vehicle owners. These tax
collection points were set up in the districts of Gurugram, Faridabad, Rewari,
Jhajjar, Bhiwani, Sirsa, Jind, Panchkula, Ambala and Sonipat. Besides this,
vehicle owners were also given the option to submit their taxes online.
परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह
जानकारी देते हुए बताया कि 19 सितंबर, 2016 को अधिसूचित हरियाणा मोटर वाहन कर अधिनियम, 2016 की धारा-3 के तहत वाहन मालिकों से मोटर वाहन कर के संग्रह के लिए प्रदेश के 10 जिलों में फिजिकल टैक्स कलेक्शन पॉइंट्स
स्थापित किए गए थे। ये टैक्स कलेक्शन पॉइंट्स गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी,
झज्जर, भिवानी,
सिरसा, जींद,
पंचकूला, अंबाला और सोनीपत जिलों में स्थापित किए गए थे। इसके अलावा वाहन मालिकों को
अपना कर ऑनलाइन जमा करवाने का विकल्प भी दिया गया था।
उन्होंने बताया कि इस विषय पर काफी
विचार-विमर्श के बाद अब इन सभी 10 फिजिकल टैक्स
कलेक्शन पॉइंट्स को बंद करने का निर्णय लिया गया है। अब वाहन मालिक अपना टैक्स
केवल ऑनलाइन ही जमा करवा सकेंगे। इसके लिए, प्रदेश के सभी डीटीओ-कम-सेक्रेटरी आरटीए को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं
ताकि वे वाहन मालिकों को ऑनलाइन टैक्स जमा करवाने के लिए प्रेरित व जागरूक कर
सकें।
The spokesperson said that the Transport
Commissioner, Haryana has directed all the DTO-cum-Secretary RTAs to close the
Tax Collection Points set up in the area concerned as well as ensure that the
vehicle owners deposit Motor Vehicle Tax online only.
प्रवक्ता ने बताया कि परिवहन आयुक्त, हरियाणा द्वारा इस बारे में सभी
डीटीओ-कम-सेक्रेटरी आरटीए को उनके अधिकार-क्षेत्र में स्थापित फिजिकल टैक्स
कलेक्शन पॉइंट्स को बंद करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए
हैं कि वाहन मालिकों द्वारा अपना मोटर वाहन कर केवल ऑनलाइन ही जमा करवाया जाए।