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विधवा महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान कर स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार की योजना तैयार, शर्ते अनिवार्य

विधवा महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान कर स्वावलंबी बनाने के लिए 

सरकार की योजना तैयार


   REPORT BY : RAHUL SAHAJWANI       

CITY LIFE HARYANA | यमुनानगर :- जिला अतिरिक्त उपायुक्त रंजीत कौर की अध्यक्षता मे हरियाणा महिला बाल विकास निगम, महिला एवं बाल विकास विभाग व बैंक अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से विधवा महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान कर स्वावलंबी होने के लिए तीन लाख का व्यवसाय शुरू करने के लिए योजना शुरू की गई है। यह राशि ऋण के रूप में बैंको द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इसमें 100 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति के रूप मे दिया जाएगा जिसकी सीमा अधिकतम 50 हजार है। वह योजना संबंधी कमेटी की बैठक मे अधिकारियों को सम्बोधित कर रही थी। 



अतिरिक्त उपायुक्त रंजीत कौर ने बताया कि महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा की निवासी हो, उनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम हो तथा उम्र 18 वर्ष से 55 वर्ष हो। यह तीन शर्ते अनिवार्य है। महिलाएं स्वरोजगार हेतू स्कूल यूनिफॉर्म बनाना, टैक्सी चलाना, ऑटो ई- रिक्शा चलाना, मसाला बनाना, अचार बनाना, फूड प्रोसेसिंग, कैरी बैग बनाना, बेकरी का कार्य डोना, पत्तल बनाना, रेडीमेड कपड़े का कार्य, ब्यूटी पार्लर का कार्य कर सकती है। 




उन्होंने बताया कि यदि किसी कार्य के लिए प्रशिक्षण की आवश्यक्ता है तो 60 दिन के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा की जाएगी। जिले मे यह योजना जिला प्रशासन की निगरानी निर्देशों एवं सहयोग द्वारा लागू की जानी है तथा लीड बैंक, नाबार्ड अधिकारी एवंम महिला बाल विकास विभाग की इस योजना के क्रियान्वन मे अहम भूमिका रहेगी। इस बैठक मे एलडीएम रंधीर सिंह, डीडीएम नाबार्ड दीपक जाखड़, डीपीओ रेनू चावला, एआईपीआरओ  मनोज पांडेय, सीडीपीओ सीमा प्रसाद, रेनू शर्मा, संतोष नैन, डीएम एचडब्लयूडीसी सुश्री रोहिता घारू एवंम प्रमुख बैंको के डीसीओ मौजूूद थे।

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