- आगामी आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा लागू. मूवी की स्क्रीनिंग से युवाओं पर पड़ सकता है नकारात्मक प्रभाव. पंजाब सिनेमा रेगुलेशन एक्ट 1952 के तहत जारी आदेश
रोहतक
NEWS। जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि हरियाणा के राज्यपाल
ने रणजीत सिंह द्वारा निर्मित और दिलशेर सिंह और खुशपाल सिंह द्वारा निर्देशित
फिल्म ‘शूटर’ पंजाबी मूवी की प्रदर्शनी और स्क्रीनिंग को तत्काल प्रभाव से
निलंबित कर दिया है। अगले आदेश तक और इस तरह के निलंबन के दौरान फिल्म को हरियाणा
में अप्रमाणित फिल्म माना जाएगा।
कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि पंजाब
सिनेमा रेगुलेशन एक्ट 1952 की धारा 6 की उप धारा 1 के तहत उपरोक्त आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि उपरोक्त आदेशों
के अनुसार जिला में इस फिल्म की स्क्रीनिंग को प्रतिबंधित और निलंबित किया है। यह
आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू रहेगा। उन्होंने सभी संबंधितों को
उनके अधिकार क्षेत्र में उपरोक्त आदेश की कड़ाई से अनुपालना के लिए निर्देशित किया
है। उन्होंने कहा कि निलंबन के दौरान फिल्म को राज्य में अप्रमाणित माना जाएगा।
जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार द्वारा जारी
आदेश के तहत जिला में पंजाबी मूवी शूटर के प्रदर्शन व स्क्रीनिंग से संबंधित आदेश
की स्थानीय हिसार रोड़ स्थित बांगड़ सिनेप्लेक्स के प्रबंधक, सैक्टर 3 स्थित इनोक्स लेजर
लिमिटिड के प्रबंधक, जय मारुती डिवलपर्स के प्रबंधक तथा दिल्ली रोड़ स्थित लिबर्टी
थियेटर के प्रबंधक पालना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि
गृह विभाग ने इस संबंध में जानकारी सांझा करते हुए कहा कि फिल्म में हिंसक सामग्री
और अपराध की अंधेरी दुनिया के चित्रण से स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों पर
हानिकारक और नकारात्मक प्रभाव पडऩे की आशंका है क्योंकि वे अपराध और हिंसा के
महिमामंडन और चित्रण से प्रभावित होने की चपेट में हैं। उन्होंने कहा कि चलचित्र
की स्क्रीनिंग गैंगस्टर/बंदूक संस्कृति को बढ़ावा दे सकती है और इस प्रकार, किशोरों और युवाओं के
प्रभावशाली दिमाग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी।