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Haryana : प्रदेश में कोरोना के सर्वाधिक मामले, सरकार ने लगाई पाबंदियां, स्कूल - कॉलेज भी बंद

प्रदेश में शिक्षण संस्थान व पांच जिलों में सिनेमा हॉल और मॉल 12 तक बंद

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने देर रात जारी किए आदेश 

CITY LIFE HARYANA | हरियाणा : प्रदेश में छह माह में एक दिन में सर्वाधिक कोरोना के 552 नए मामले मिले हैं। हरियाणा में संक्रमण दर बढ़ने पर सरकार ने पांच जिलों में पाबंदियां लगा दी है। साथ ही प्रदेश में शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य में कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, आंगनवाड़ी केंद्र, क्रेच, पुस्तकालय, प्रशिक्षण केंद्र पूरे प्रदेश में बंद रहेंगे। ग्रुप ए में शामिल गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला व सोनीपत सभी सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, थियेटर व मल्टीप्लेक्स को पूरी तरह से बंद रखना होगा। बाकी जिलों में 50 फीसदी क्षमता के साथ खोल सकेंगे। पांच जिलों में पांच बजे तक मार्केट खुलेगी।

मुख्य सचिव व राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन संजीव कौशल ने शनिवार देर रात इस बारे आदेश जारी कर दिए। खिलाड़ियों के अलावा तमाम लोगों के लिए स्विमिंग पूल व खेल परिसर बंद रहेंगे। बार और रेस्टोरेंट में पांच जिलों में 50 फ़ीसदी तक ग्राहकों के साथ ही खोल सकेंगे। इन पांच जिलों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर 50 फीसदी कर्मचारी ही सरकारी व निजी दफ्तरों में आ सकेंगे। 

सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन, पार्क, धार्मिक स्थल, रेस्त्रां, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकान, मॉल, शराब की दुकान, शॉपिंग परिसर, सिनेमाघरों, अहाता, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम, सरकारी दफ्तरों, उपक्रमों व बैंक इत्यादि में दोनों डोज वाले ही जा सकेंगे। ट्रक व ऑटो रिक्शा में भी दोनों टीका लगवा चुके लोग ही आवागमन कर सकेंगे।

अंतिम संस्कार में 50 व शादी में 100 लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। नो मास्क, नो सर्विस सख्ती से लागू करनी होगी। आदेश का उल्लंघन व्यक्तिगत रूप से करने पर 500 व संस्थान के तौर पर किया तो 5000 जुर्माना लगेगा। जुर्माना नहीं देने पर धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी उपायुक्तों के साथ की कोरोना-19 की समीक्षा बैठक, मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को दिए निर्देश , कोरोना नियमों का सभी उपायुक्त सख्ती से पालन करवांए , सभी उपायुक्त जिलों में ऑक्सीजन प्लांट, अस्पताल एवं अन्य आवश्यक उपकरण की समीक्षा करना करें सुनिश्चित, विदेश से आने वाले यात्रियों की रखे कड़ी निगरानी, सार्वजनिक स्थलों पर वैक्सीन की दोनों डोज के बिना अनुमति नहीं, हरियाणा तीसरी लहर की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार

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