बिना मास्क के अब NO ENTRY
Report By : Rahul Sahajwani CITY LIFE HARYANA | यमुनानगर : जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 व 34 की प्रदत्त शक्तियों के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ऑमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए सरकार व जिला प्रशासन सजग है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत राज्य सरकार के निर्देश पर जारी की गई हिदायतों की सभी को पालना करनी होगी तथी हम कोरोना संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे। प्रदेश के सभी जिलों में नाइट कफ्र्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक लागू कर दिया गया है व आवागमन पर प्रतिबंद रहेगा। यह नियम 12 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि सिनेमा हॉल, मॉल व स्टैड अलोन दुकानें, रैसटोरैंट, बॉर जिसमें होटल, मॉल, जिम, स्पा व क्लब हाऊस, गोल्फ बार केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुले रहेंगे और इनमें सामाजिक दूरी व कोविड-19 के निर्धारित नियमों की पालना करनी होगी।
जिलाधीश ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, बहुतकनीकी संस्थान, आईटीआई, कोचिंग संस्थान, लाईबे्ररी, टे्रनिंग संस्थान (सरकारी व प्राईवेट), आंगनवाड़ी सैंटर तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के क्रैच केन्द्र पूरे राज्य में बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार में 50 तथा विवाह समारोह में 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे और उन्हें कोविड-19 गाईड लाईन की पूर्णत: पालना करनी होगी। उन्होंने कहा कि स्वयं सेवी संस्थाओं और अर्बन लोकल बार्डज को लोगों में मास्क बांटने की सलाह दी गई है।

उन्होंने बताया कि जिला में नो मास्क नो सर्विस के नियम को पूरी तरह से लागू किया गया है। यात्रा के दौरान या किसी सरकारी कार्यालय या किसी भी बाजार में बिना मास्क नागरिकों को कोई सेवा नहीं दी जाएगी। ऐसे नागरिकों जो मास्क नहीं लगा रहे हैं तथा कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको बस में सफर नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा जिला में बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थान पर घूमने वाले लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं व 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। ऐसी संस्थाएं जो अपने यहां आयोजित कार्यक्रमों में कोविड-19 के नियमों की पालना सुनिश्चित नहीं करेंगी उन्हें 5 हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेल परिसर, स्टेडियम आदि खेलों के लिए खुले रहेंगे परन्तु इनमें दर्शक नहीं आ सकेंगे।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष पार्थ गुप्ता ने बताया कि धार्मिक स्थलों को एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति है कि वे अपेक्षित सामाजिक दूरी के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन करेंगे। कॉरपोरेट कार्यालयों को पूरी उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि सामाजिक दूरी, कोविड-19 के उचित व्यवहार संबंधी मानदंडों और नियमित रूप से साफ-सफाई का सख्ती से पालन किया जाए। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है। हालांकि उन्हें कोविड-19 के उचित और निर्धारित दिशा-निर्देशों, व्यवहार संबंधी मानदंडों और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। उन्होंने स्पष्टï किया कि जो कोई व्यक्ति या संस्था कोरोना गाईड लाईन की अवहेलना करेगा उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।