कुमारी सैलजा
चंडीगढ़ NEWS। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा सरकार पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण से वंचित कर रही है। इस पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी नाराजगी जताई है। आयोग ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि क्रीमी लेयर में वेतन व कृषि आय जोड़ना गलत है। कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग के खिलाफ रची गई भाजपा सरकार की साजिश को किसी भी सूरत में सफल नहीं होने देगी।
यहां जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा और आरएसएस लगातार आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अब पिछड़ा वर्ग के लोगों के हकों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है।
कुमारी सैलजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते वर्ष की 24 अगस्त को हरियाणा सरकार द्वारा क्रीमीलेयर मानदंड को लेकर 17 अगस्त 2016 और 28 अगस्त 2018 को जारी की गई अधिसूचनाओं को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को संविधान के अनुसार, इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हरियाणा पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तीन महीने के अंदर नई अधिसूचना लाने का भी आदेश दिया था।
कुमारी सैलजा ने कहा कि बीती 17 नवंबर को प्रदेश सरकार ने संशोधित अधिसूचना जारी कर क्रीमीलेयर की सीमा छह लाख रूपए निर्धारित की थी। इससे चपरासी, डी श्रेणी के सैनिकों, किसानों और कौशल श्रमिकों के बच्चों के आरक्षण का अधिकार छिन लिया गया है। यह न केवल कानून के खिलाफ है। साथ ही इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिशा-निर्देशों पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों से भी अलग है जिसके अनुसार सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की कर्मचारियों की सैलरी औऱ किसान की कृषि आय को वार्षिक आय में शामिल नहीं किया जाता है।
कुमारी सैलजा ने कहा कि केंद्र सरकार आठ लाख रुपये से कम वार्षिक आय वालों को आर्थिक रुप से कमजोर मान रही है। मगर हरियाणा में पिछड़े वर्गों के लिए सकल वार्षिक आय सिर्फ 6 लाख रुपये तय की गई है। इसके अलावा इस नई अधिसूचना के तहत वर्तमान ए और बी श्रेणी के अधिकारियों के बच्चों को आरक्षण के अधिकार से वंचित कर दिया गया है।
कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा और आरएसएस के आरक्षण के खिलाफ इन षडयंत्रों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी। प्रदेश सरकार अपनी हरकतों से बाज आए और इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आदेशों के अनुसार, केंद्र द्वारा निर्धारित मानदंडो अनुसार ही पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाए।
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