हरियाणा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अब 11 जिले रेड जोन में
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल व बाजार शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति।
विशेष तौर पर 11 जिलों पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर के लिए नए नियम लागू
12 जनवरी 2022 की सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट - सुरक्षित हरियाणा की अवधि लागू
इन 11 जिलों में सभी सिनेमाघर, थिएटर व मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे
सभी स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्टेडियम व स्विमिंग पूल बंद रहेंगे
CITY LIFE HARYANA | DESK : हरियाणा में कोरीना के बढ़ते प्रकोष के चलते अब छह और जिले रेडजोन में शामिल कर दिए गए है। इसके साथ ही रेड जोन वाले जिलों की संख्या 11 हो गई है। यहां आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल व बाजार शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। विशेष तौर पर 11 जिलों पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर के लिए नए नियम लागू किए है। 12 जनवरी 2022 की सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट- सुरक्षित हरियाणा की अवधि लागू रहेगी इन 11 जिलों में सभी सिनेमाघर थिएटर व मल्टीप्लेक्स तथा सभी स्पोर्टस कंपलेक्स, स्टेडियम व स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। केवल राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग संबंधी खिलाड़ियों को अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन की अनुमति होगी। किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडीयम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
बता दें कि प्रतिदिन पॉज़िटिव केसों के आधार पर, ग्रुप ए जिलों नामतः गुरुग्राम फरीदाबाद अंबाला, पंचकूला, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक, झज्जर और सोनीपत में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इन 11 जिलों में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिज़नेस टू बिजनेस एग्जिबीशन पर भी प्रतिबंध रहेगा। यही नहीं, इन 11 जिलों में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ़ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। पंचकूला सहित इन 11 जिलों में मॉल और मार्केट शाम 6 बजे तक ही खुले रखे जा सकते हैं। इन जिलों में बार और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी। कोरोना के प्रकोप के चलते हरियाणा राज्य में 3 से 12 जनवरी तक सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कोलेज, पॉलीटैक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे।हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन तथा हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने "महामारी अलर्ट - सुरक्षित हरियाणा" के नए आदेश जारी किए है। जिसमें दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना।
एन जी ओ तथा शहरी स्थानीय निकायों को पब्लिक में मास्क वितरण की सलाह दी गई है। हरियाणा में 'नो मास्क नो सर्विस' का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टन्सिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपया जुर्माना होगा। रात्रि 11 बजे से सुबह पाँच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
बताया जा रहा है कि हरियाणा में बुधवार को कोरोना के 2176 नए मामले सामने आए, जिससे सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 6036 पहुंच गई है। एक सप्ताह में ही एक दिन की संक्रमण दर 5.80 फीसदी पहुंच गई है। इस समय 3638 मरीज होम आइसोलेट हैं। रोजाना 40 हजार नमूने लिए जा रहे हैं। वहीं, ओमिक्रॉन के 35 नए केस मिलने पर सक्रिय मरीज 106 हो गए हैं।
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